बॉम्बे हाईकोर्ट का नाम बदलने संबंधी याचिका पर केंद्र को नोटिस
उच्चतम न्यायालय ने ‘बॉम्बे उच्च न्यायालय’ का नाम बदलकर ‘महाराष्ट्र उच्च न्यायालय’ करने संबंधी एक याचिका पर केंद्र सरकार को बुधवार को नोटिस जारी किया।

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने ‘बॉम्बे उच्च न्यायालय’ का नाम बदलकर ‘महाराष्ट्र उच्च न्यायालय’ करने संबंधी एक याचिका पर केंद्र सरकार को बुधवार को नोटिस जारी किया।
मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे, न्यायमूर्ति ए. एस. बोपन्ना और न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय की खंडपीठ ने एक पूर्व न्यायाधीश वी पी पाटिल की याचिका पर केंद्र सरकार एवं अन्य को नोटिस जारी किया। न्यायालय ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई की।
याचिकाकर्ता ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के नाम में बदलाव करने के निर्देश देने की मांग की है।
श्री पाटिल ने अपनी याचिका में दलील दी है कि महाराष्ट्र निवासियों के जीवन में ‘महाराष्ट्र’ शब्द विशेष महत्व रखता है और उच्च न्यायालय का नाम भी बॉम्बे से हटाकर महाराष्ट्र किया जाना चाहिए।
याचिकाकर्ता का कहना है कि राज्य के नाम के समान उच्च न्यायालय रखने नामों को लेकर उत्पन्न होने वाली भ्रांति कम होगी। उच्च न्यायालय और राज्य का एक जैसा नाम ही जनता के हित में है।


