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नंबर पैनल में स्टार वाले नोट भी वैध: आरबीआई

नंबर पैनल में स्टार (*) चिह्न वाले नोटों के सामने आने के बाद भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने गुरुवार को स्पष्ट किया कि ये किसी भी अन्य नोट के समान वैध हैं

नंबर पैनल में स्टार वाले नोट भी वैध: आरबीआई
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नई दिल्ली। नंबर पैनल में स्टार (*) चिह्न वाले नोटों के सामने आने के बाद भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने गुरुवार को स्पष्ट किया कि ये किसी भी अन्य नोट के समान वैध हैं। अंतर केवल इतना है कि नंबर पैनल में उपसर्ग और सीरियल नंबर के बीच एक स्टार चिह्न जोड़ा गया है।

केंद्रीय बैंक ने एक बयान में कहा कि स्टार चिह्न एक पहचान चिह्न है जो बताता है कि यह बदला हुआ या दोबारा मुद्रित बैंक नोट है।

आरबीआई ने ऐसे नोटों को लेकर जारी तीव्र अटकलों के बाद स्पष्टीकरण दिया है। खासकर पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नंबर पैनल में स्टार चिह्न वाले नोटों की तस्वीरें प्रसारित हो रही थीं।

बयान में कहा गया है कि आरबीआई ने क्रमबद्ध संख्या वाले सौ नोटों के बंडल में छपाई की गलती वाले नोटों के स्‍थान पर उसी नंबर के स्‍टार निशान वाले नोटों की नंबरिंग प्रणाली को अपनाया।

आरबीआई के अनुसार, अगस्त 2006 तक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए नए बैंक नोटों को क्रमबद्ध तरीके से क्रमांकित किया गया था। इनमें से प्रत्येक नोट में अंकों और अक्षरों से युक्त एक उपसर्ग के साथ एक विशिष्ट क्रमांक होता है। बैंक नोट 100 के बंडल में जारी किए जाते हैं।

स्टार श्रृंखला अन्य नोट्स के समान है लेकिन उपसर्ग और सीरियल नंबर के बीच के स्थान में संख्या पैनल में एक स्‍टार है।


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