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गौरव गोगोई के पाकिस्तान से संबंधों की एसआईटी जांच के लिए कोई समय सीमा तय नहीं : हिमंत बिस्वा सरमा

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी (एपीसीसी) के अध्यक्ष और सांसद गौरव गोगोई के पाकिस्तान के साथ कथित संबंधों की जांच कर रहे विशेष जांच दल (एसआईटी) को अपनी जांच पूरी करने के लिए कोई निश्चित समय सीमा नहीं दी गई है

गौरव गोगोई के पाकिस्तान से संबंधों की एसआईटी जांच के लिए कोई समय सीमा तय नहीं : हिमंत बिस्वा सरमा
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गौरव गोगोई के खिलाफ एसआईटी जांच पर सरमा का बयान-समय सीमा तय नहीं

  • पाकिस्तान संबंधों की जांच पर असम सरकार का रुख स्पष्ट, रिपोर्ट के बाद होगा फैसला
  • राजनीतिक आरोपों के बीच गोगोई पर जांच जारी, कांग्रेस ने बताया राजनीति से प्रेरित
  • राजनीतिक घमासान के बीच असम सरकार ने एसआईटी को दी जांच की अंतिम समय-सीमा

गुवाहाटी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने मंगलवार को कहा कि असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी (एपीसीसी) के अध्यक्ष और सांसद गौरव गोगोई के पाकिस्तान के साथ कथित संबंधों की जांच कर रहे विशेष जांच दल (एसआईटी) को अपनी जांच पूरी करने के लिए कोई निश्चित समय सीमा नहीं दी गई है।

मुख्यमंत्री सरमा ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, "एसआईटी को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए कोई निश्चित समय सीमा नहीं दी गई है।"

उन्होंने आगे कहा कि निष्कर्ष तैयार होने के बाद, आगे कोई भी निर्णय लेने से पहले, रिपोर्ट की या तो स्वयं या मुख्य सचिव द्वारा जांच की जाएगी।

यह टिप्पणी राज्य में चल रहे राजनीतिक घमासान के बीच आई है, जहां भाजपा और कांग्रेस इस विवाद को लेकर एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं।

हालांकि मुख्यमंत्री ने बार-बार कहा है कि जांच से 'चौंकाने वाले खुलासे' होंगे, लेकिन कांग्रेस ने आरोपों को 'राजनीति से प्रेरित' बताकर खारिज कर दिया है।

इससे पहले, मुख्यमंत्री सरमा ने कहा था कि एसआईटी द्वारा अंतिम रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद, कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई और उनकी पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न के पाकिस्तानी संबंधों की जांच एनआईए को सौंपी जा सकती है।

मुख्यमंत्री ने गोगोई और उनकी पत्नी के पाकिस्तान से कथित संबंधों से जुड़े आरोपों की चल रही जांच पर बात की थी और राज्य की एसआईटी द्वारा की जा रही वर्तमान जांच की सीमाओं को स्वीकार किया था।

उन्होंने कहा कि असम एसआईटी का कार्यक्षेत्र सीमित है, खासकर संचार रिकॉर्ड तक पहुंचने के मामले में।

उन्होंने आगे कहा, "असम में एसआईटी का दायरा बहुत सीमित है। वह दो साल से अधिक पुराने टेलीफोन रिकॉर्ड या संपर्कों तक नहीं पहुंच सकती।"

इन बाधाओं के बावजूद, मुख्यमंत्री ने अपने कार्यक्षेत्र में लगन से काम करने के लिए एसआईटी की सराहना की।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस मामले के व्यापक पहलू, नागरिकता और इस्लामिक सहयोग संगठन (ओआईसी) के साथ कथित संबंधों से संबंधित, केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों के पास 2010-2011 से जुड़ी जानकारी हासिल करने की क्षमता है।

मुख्यमंत्री सरमा ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार ने अभी तक एनआईए से जांच अपने हाथ में लेने का अनुरोध नहीं किया है।

उन्होंने कहा, "अभी तक ऐसा कोई अनुरोध नहीं किया गया है। एसआईटी द्वारा अपनी रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद हम अंतिम निर्णय लेंगे।"

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा, "एसआईटी को 10 सितंबर तक जांच पूरी करने की समय-सीमा दी गई है, और समय-सीमा में कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा। रिपोर्ट 11 या 12 सितंबर को राज्य मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी, जिसके बाद 15 सितंबर तक यह निर्णय लिया जाएगा कि मामले को एनआईए या केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपा जाए या गृह मंत्रालय के अधीन रखा जाए।"


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