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सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके छोटे भाई के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी
समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान के खिलाफ एक स्थानीय अदालत ने गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी किया है।

कानपुर: समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान के खिलाफ एक स्थानीय अदालत ने गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी किया है। अदालत ने उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया है। जाजमऊ की डिफेंस कॉलोनी में एक प्लॉट के मालिकाना हक को लेकर हुए विवाद में एक महिला द्वारा आगजनी, दंगा करने और धमकी देने के मामले में इरफान और रिजवान वांछित हैं।
संयुक्त पुलिस आयुक्त आनंद प्रकाश तिवारी ने कहा, घटना के 10 दिनों के बाद और प्राथमिकी दर्ज करने के बाद दोनों को पुलिस ने भगोड़ा घोषित कर दिया है। पुलिस ने अदालत में आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट के लिए भी आवेदन किया था।
सोलंकी बंधुओं की तलाश तेज कर दी गई है। पुलिस अधिकारी ने कहा कि अगर वे पुलिस की गिरफ्त में नहीं आते हैं तो उनकी संपत्ति की कुर्की की जाएगी।
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