विधायक अमनमणि के खिलाफ गैर जमानती वारंट
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की एक स्थानीय अदालत ने निदर्लीय विधायक अमनमणि त्रिपाठी के खिलाफ वर्ष 2014 में हुए अपहरण के एक मामले में गैर जमानती वारंट जारी किया है

लखनऊ । उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की एक स्थानीय अदालत ने निदर्लीय विधायक अमनमणि त्रिपाठी के खिलाफ वर्ष 2014 में हुए अपहरण के एक मामले में गैर जमानती वारंट जारी किया है।
अपर न्यायाधीश ए के रवि ने नौतनवा से निदर्लीय विधायक के खिलाफ एक अपहरण के मामले में कल यहां गैर जमानती वारंट जारी किया है।
लखनऊ के गौतमपल्ली पुलिस स्टेशन में यह मामला दर्ज है।
ठेकेदार रिषि कुमार पाण्डेय ने छह अगस्त 2014 को अपने मित्र के अपहरण को लेकर अमनमणि के खिलाफ मामला दर्ज कराया था।
आरोपी विधायक के अनुपस्थित रहने के कारण अदालत उसके खिलाफ आरोप तय नहीं कर पा रही थी। अदालत ने पुलिस से विधायक को हाजिर कराने का आदेश दिया है।
इस मामले की अगली सुनवाई आगामी 25 जुलाई को होगी। अमनमणि प्रदेश के पूर्व मंत्री एवं नेता अमरमणि का पुत्र है। अमनमणि के खिलाफ अपनी पत्नी की हत्या का किये जाने का आरोप है।


