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टोहनी कहकर प्रताड़ित करना गैर जमानती अपराध

समाज में कुरीतियों को मिटाना और इनके बारे में लोगों को जागरूक करना हम सबका कर्तव्य है

टोहनी कहकर प्रताड़ित करना गैर जमानती अपराध
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जांजगीर। समाज में कुरीतियों को मिटाना और इनके बारे में लोगों को जागरूक करना हम सबका कर्तव्य है। किसी प्रकार से टोनही कहकर प्रताड़ित करना गैर जमानती अपराध है। ग्राम सरवानी में तालुका विधिक सेवा समिति सक्ती द्वारा आयोजित विधिक जागरूकता शिविर को संबोधित करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रट प्रथम श्रेणी अगम कुमार कश्यप ने कही।

उन्होंने आगे कहा कि किसी भी अपराध की सूचना तत्काल थाने में देनी चाहिए विलंब से हुए रिपोर्ट पर न्यायालय को संदेह होता है इसलिए घटना की सूचना गांव के सरपंच, कोटवार को अवश्य देनी चाहिए। आजकल यदि थाने तक पहुंचना संभव न हो तो घटना की सूचना मोबाइल से भी दी जा सकती है ताकि आवश्यक होने पर पुलिस सहायता प्राप्त हो सके।

छोटे-छोटे अपराधों के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रत्येक माह राजीनामा योग्य प्रकरणों के लिए लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। ऐसे प्रकरणों को राजीनामा के आधार पर समाप्त किया जाता है राजीनामा दोनों पक्षों की सहमति एवं आपसी समंजस्य से होता है।

इसमें न किसी की हार होती है और न ही किसी की जीत। आजकल मोबाइल, इंटरनेट के माध्यम से साइबर क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ गया है।

अपनी मोबाइल किसी अन्य को बात करने के लिए न दे और यदि आवश्यक हो तो अपने सामने ही उसका उपयोग करने दें। महिलाओं के संबंध में कई कानून बनाए गए हैं, जिसमें महिलाओं को इशारा करना, पीछा करना तथा घूरकर देखना तथा उसके चरित्र के बारे में टिका टिप्पणी करना अजमानती अपराध है। महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से ऐसे कानून बनाए गए हैं।

इस अवसर पर सरवानी सरपंच कुमारी बाई लहरे, पूर्व सरपंच उत्तम लहरे, यादराम साहू, थानूराम पटेल, जानूराम पटेल, रामेश्वर, नवनीत, अधिवक्ता सुशील नवनीत, तीजराम सिदार सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे।


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