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आम्रपाली मामले की सुनवाई के दौरान नामित सीजेआई न्यायमूर्ति ललित ने कहा, 'कार्य समाप्त नहीं होगा'

भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) नामित न्यायमूर्ति यू.यू. ललित ने सोमवार को आम्रपाली मामले में सुनवाई के दौरान संकेत दिया कि कार्य समाप्त नहीं होगा

आम्रपाली मामले की सुनवाई के दौरान नामित सीजेआई न्यायमूर्ति ललित ने कहा, कार्य समाप्त नहीं होगा
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नई दिल्ली। भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) नामित न्यायमूर्ति यू.यू. ललित ने सोमवार को आम्रपाली मामले में सुनवाई के दौरान संकेत दिया कि कार्य समाप्त नहीं होगा, क्योंकि वह नवंबर में सेवानिवृत्त होने वाले हैं, और मामले की सुनवाई के लिए एक नई पीठ का गठन करना पड़ सकता है। मामले में सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति ललित ने कहा कि यह मामला प्रधान न्यायाधीश की अदालत से शुरू हुआ है और यह प्रधान न्यायाधीश की अदालत में जाएगा, जबकि मामले की अगली सुनवाई 3 सितंबर को होगी। न्यायमूर्ति ललित भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में 27 अगस्त को कार्यभार संभालेंगे।

शीर्ष अदालत ने हजारों आम्रपाली घर खरीदारों के बचाव में अपनी देखरेख में यह सुनिश्चित किया था कि उनके फ्लैटों का निर्माण किया जाए और उन्हें कब्जा प्राप्त हो। शीर्ष अदालत लगभग चार वर्षों से आम्रपाली मामले की सुनवाई कर रही है, न्यायमूर्ति ललित ने टिप्पणी की कि कार्य समाप्त नहीं होगा क्योंकि उन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति का संकेत दिया था जो इस साल नवंबर में निर्धारित है।

शीर्ष अदालत ने सुनिश्चित किया कि आम्रपाली के घर खरीदारों के सपने चकनाचूर न हों, और रुकी हुई आम्रपाली परियोजनाओं के लिए धन सुनिश्चित किया, क्योंकि सात बैंकों के एक संघ ने अधूरे आवास परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 1,500 करोड़ रुपये के निवेश को अंतिम मंजूरी दी।

जुलाई 2019 में, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में, घर खरीदारों के विश्वास को तोड़ने के लिए रियल एस्टेट फर्म को फटकार लगाई और 42,000 से अधिक घर खरीदारों को राहत दी। शीर्ष अदालत ने अचल संपत्ति कानून रेरा के तहत आम्रपाली समूह के पंजीकरण को रद्द करने का आदेश दिया और रुके हुए आवास परियोजनाओं के निर्माण को सुनिश्चित किया।

इसने निर्माण की देखरेख के लिए एक रिसीवर, वरिष्ठ अधिवक्ता आर वेंकटरमणि को नियुक्त किया और आवास परियोजनाओं को पूरा करने के लिए राज्य द्वारा संचालित राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम (एनबीसीसी) को निर्देश दिया।


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