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नोएडा : नए कानूनों के बारे में जागरूकता की कवायद शुरू, लोगों के बीच पहुंच रहे हैं पुलिस अधिकारी

देश में सोमवार से लागू हुए तीन नए आपराधिक कानूनों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए उत्तर प्रदेश के नोएडा में पुलिस अधिकारी जगह-जगह गोष्ठियों और बैठकों का आयोजन कर रहे हैं

नोएडा : नए कानूनों के बारे में जागरूकता की कवायद शुरू, लोगों के बीच पहुंच रहे हैं पुलिस अधिकारी
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नोएडा। देश में सोमवार से लागू हुए तीन नए आपराधिक कानूनों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए उत्तर प्रदेश के नोएडा में पुलिस अधिकारी जगह-जगह गोष्ठियों और बैठकों का आयोजन कर रहे हैं।

गौतमबुद्धनगर की पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के निर्देश पर डीसीपी नोएडा रामबदन सिंह की देखरेख में एडीसीपी नोएडा मनीष कुमार मिश्र ने थाना सेक्टर-20 पर गोष्ठी आयोजित कर आम लोगों को तीनों नये कानूनों के सम्बन्ध में जागरूक किया। उन्होंने तीनों नये कानूनों (भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम) में महत्वपूर्ण बदलावों के बारे में विस्तार से बताया और कहा कि नये कानून आम लोगों की सुविधा के लिए बनाये गये हैं।

इसके साथ ही पुलिस कमिश्नर ने निर्देश दिया है कि बीट पुलिसकर्मियों द्वारा स्थानीय नागरिकों को तीनों कानूनों के बारे में जागरूक किया जाये और आगे की सभी वैधानिक कार्रवाई नये कानूनों के तहत प्रक्रियाओं का पालन करते हुए की जाये। नए कानून के तहत लोगों को बदलाव के बारे में नहीं पता है। इसलिए, उन्हें जागरूक करने की यह कवायद शुरू की गई है।

गृह मंत्रालय के मुताबिक, नये कानूनों के तहत तीन साल में किसी भी पीड़ित को न्याय मिल सकेगा। ये कानून संसद ने पिछले साल शीतकालीन सत्र में पारित किए गए थे। इन्होंने देश में ब्रिटिश राज से चले आ रहे इंडियन पीनल कोड (आईपीसी), दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और एविडेंस एक्ट का स्थान लिया है।

नए कानून में बलात्कार के लिए धारा 375 और 376 की जगह धारा 63 होगी। सामूहिक बलात्कार की धारा 70 होगी, हत्या के लिए धारा 302 की जगह धारा 101 होगी। लोकसभा ने इन तीनों विधेयकों को 20 दिसंबर और राज्यसभा ने 21 दिसंबर को पारित किया था।


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