नोएडा प्राधिकरण घोटाले के आरोपी जेपी सिंह की जमानत याचिका खारिज
विशेष सीबीआई जज पवन कुमार तिवारी ने नोएडा प्राधिकरण घोटाले के आरोपी जेपी सिंह की जमानत अर्जी खारिज कर दी
गाजियाबाद। विशेष सीबीआई जज पवन कुमार तिवारी ने नोएडा प्राधिकरण घोटाले के आरोपी जेपी सिंह की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
सीबीआई के वरिष्ठ लोक अभियोजक बीके सिंह ने बताया कि नोएडा प्राधिकरण में हुए करोड़ों रुपये के घोटाले में आरोपी जेपी सिंह के अधिवक्ता ने आठ मई को अर्जी देने के साथ ही बहस के बजाए तारीख ले लिया था।
अदालत ने अर्जी पर 16 और 17 मई को सुनवाई की। बचाव पक्ष ने कहा कि जेपी सिंह कई बीमारियों से परेशान हैं उन्हें जेल में इलाज कराने में परेशानी हो रही है, इसलिए जमानत दी जाए। सीबीआई के लोक अभियोजक ने कहा कि अभी भी दो आरोपी कुसुम लता व पंकज जैन फरार हैं, ऐसे में जमानत देने से मुकदमा प्रभावित होगा।
नोएडा प्राधिकरण में अंडर ग्राउंड केबल बिछाने में 954.38 करोड़ रुपये के घोटाले का मामला सामने आया था। सीबीआई ने नोएडा में मामला दर्ज कराया था, जिसमें आरोप था कि यादव सिंह ने 2011 में एक सप्ताह के अंदर चार बिल्डरों को 954.38 करोड़ रुपये के ठेके दिए थे।
टेंडर होने से पहले ही साठ फीसद काम पूरे हुए और सभी का पूरा भुगतान कर दिया गया था। इस मामले में 2012 में नोएडा के सेक्टर 39 थाने में मामला दर्ज हुआ था। बाद में पुलिस ने क्लीन चिट दे दी थी। क्वालिटी कंट्रोल एजेंसी ने जांच रिपोर्ट में बताया था कि काम समाप्त होने के बाद टेंडर दिया गया था। इसी मामले में दोषी पूर्व सहायक परियोजना अभियंता जेपी सिंह डासना जेल में बंद हैं।


