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सम-विषम लागू हुआ तो किसी को नहीं मिलेगी छूट : दिल्ली सरकार

एनजीटी ने गत महीने प्रदूषण पर सुनवाई के दौरान कुछ वर्ग को सम-विषम में छूट दिए जाने के सुझाव पर दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी और कहा था कि इस तरह की छूट नहीं दी जानी चाहिए

सम-विषम लागू हुआ तो किसी को नहीं मिलेगी छूट : दिल्ली सरकार
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नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने आज राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के समक्ष वायु प्रदूषण से निबटने के लिए अपनी कार्ययोजना पेश करते हुए कहा कि अगर इस बार सम-विषम योजना लागू की गई तो वह इसमें किसी को भी छूट नहीं दिए जाने के आदेश का पालन करेगी।

एनजीटी ने गत महीने प्रदूषण पर सुनवाई के दौरान कुछ वर्ग को सम-विषम में छूट दिए जाने के सुझाव पर दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी और कहा था कि इस तरह की छूट नहीं दी जानी चाहिए।

हरित न्यायाधिकरण ने नवंबर में जब दिल्ली में प्रदूषण का स्तर काफी खतरनाक हो गया तो सरकार से साफ कहा था कि महिलाओं, दुपहिया वाहनों, अतिविशिष्ट व्यक्तियों और बच्चों को लाने ले जाने वाले वाहनों को सम-विषम में हरगिज छूट नहीं दी जानी चाहिए और प्रदूषण से निबटने के प्रयासों में कोई समझौता नहीं होना चाहिए।

दिल्ली सरकार ने एनजीटी के इस आदेश का अनुपालन करते हुए कार्ययोजना रिपोर्ट आज उसके समक्ष पेश की। एनजीटी ने प्रदूषण मामले पर फिर सुनवाई करते हुए दिल्ली, हरियाणा और पंजाब सरकार को कार्ययोजना का व्यापक खाका गुरुवार तक उसके समक्ष हर हाल में पेश करने का आदेश दिया।

एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि राजधानी में प्रदूषण की स्थिति लगातार गंभीर बनी हुई है। इससे निबटने के लिए जल्दी ही कदम उठाने होंगे किसी तरह की लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी।


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