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मोपा हवाईअड्डे के निर्माण पर विशेष पीठ का गठन नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को गोवा सरकार की मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण कार्य की बहाली की मांग की याचिका की तुरंत सुनवाई के लिए विशेष पीठ गठन करने की याचिका अस्वीकार कर दी

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को गोवा सरकार की मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण कार्य की बहाली की मांग की याचिका की तुरंत सुनवाई के लिए विशेष पीठ गठन करने की याचिका अस्वीकार कर दी। जब महान्यायवादी के.के.वेणुगोपाल ने शीर्ष अदालत से कहा कि हवाईअड्डे का निर्माण कार्य बीते 10 महीनों से रुका है, तब पीठ ने कहा, "हम अभी विशेष पीठ का गठन करने की स्थिति में नहीं हैं।"

इस हवाईअड्डे का विकास संयुक्त रूप से गोवा सरकार और हैदराबाद स्थित समूह जीएमआर द्वारा किया जा रहा है। यह ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा उत्तरी गोवा जिले में स्थित है और इसके पूरी तरह से संचालित होने पर तीन करोड़ यात्रियों को संभालने की उम्मीद है।

जीएमआर की तरफ से पेश हुए एक वकील ने कोर्ट से कहा कि मामले को न्यायमूर्ति डी.वाई.चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने आंशिक रूप से सुना है और इसे अब जल्द से जल्द समाप्त करने की जरूरत है। पीठ ने उनसे अपनी शिकायतों के साथ पीठासीन न्यायाधीश से संपर्क करने को कहा।

सुप्रीम कोर्ट के यथास्थिति बनाए रखने के आदेश के कारण मोपा हवाईअड्डे का निर्माण कार्य रुका हुआ है।


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