सरिस्का टाइगर रिजर्व क्षेत्र में न्यायालय की रोक के कारण सड़क निर्माण नहीं- विश्नोई
राजस्थान के वन राज्य मंत्री सुखराम विश्नोई ने आज विधानसभा में बताया कि सरिस्का अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व क्षेत्र में सर्वोच्च न्यायालय की रोक के कारण सड़क का निर्माण नहीं किया जा सकता है

जयपुर। राजस्थान के वन राज्य मंत्री सुखराम विश्नोई ने आज विधानसभा में बताया कि सरिस्का अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व क्षेत्र में सर्वोच्च न्यायालय की रोक के कारण सड़क का निर्माण नहीं किया जा सकता है, लेकिन पांडुपोल भर्तृहरि मेला लगने के कारण वैकल्पिक दृष्टि से कच्ची सड़क की मरम्मत कराई जाती है।
श्री विश्नोई प्रश्नकाल में विधायकों के पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। इससे पहले विधायक कान्ति प्रसाद के मूल प्रश्न के जवाब में श्री विश्नोई ने बताया कि यह सड़क सरिस्का अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में स्थित है, जिसको प्रति वर्ष विभागीय स्तर से संधारित किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश 8 मई 2009 के अनुसरण में परिवहन के लिए यह सड़क बंद कर दी गई है।
उन्होंने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश 8 मई 2009 के अनुसरण में सरिस्का टहला सड़क मार्ग परिवहन के लिए बन्द किया गया है तथा सर्वोच्च न्यायालय के रोक के कारण सड़क का निर्माण किया जाना संभव नहीं है। उन्होंने बताया कि सरिस्का टाईगर रिजर्व/अभ्यारण्य की बाहरी वन सीमा पर वन्यजीवों की सुरक्षा के अतिरिक्त अतिक्रमण, अवैध खनन तथा वन्यजीवों द्वारा किसानों की फसलों को नुकसान से बचाने की दृष्टि से सीमेंट से पक्की दीवार का निर्माण कराया जाता है। उन्होंने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के रोक के कारण सड़क का निर्माण किया जाना सम्भव नहीं है।


