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प्राकृतिक आपदा में मृत्यु पर आर्थिक मदद के लिए मध्यस्थता नहीं आवश्यकता 

कलेक्टर नीरज कुमार बनसोड़ ने प्राकृतिक आपदा से मृत्यु के प्रकरण में आर्थिक मदद् के लिए आवेदन के साथ संलग्न होने वाले दस्तावेजों का प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिये

प्राकृतिक आपदा में मृत्यु पर आर्थिक मदद के लिए मध्यस्थता नहीं आवश्यकता 
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जांजगीर। कलेक्टर नीरज कुमार बनसोड़ ने प्राकृतिक आपदा से मृत्यु के प्रकरण में आर्थिक मदद् के लिए आवेदन के साथ संलग्न होने वाले दस्तावेजों का प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा है कि आरबीसी 6-4 के प्रकरणों में मदद की प्रक्रिया अत्यंत सरल है इसमें किसी भी अन्य व्यक्ति को मदद् की आवश्यकता नहीं है।

इसमें प्रमुख रूप से पांच दस्तावेज ही संलग्न करना होता है। आरबीसी 6-4 के आवेदन के साथ पटवारी प्रतिवेदन पंचनामा सहित, मृत्यु प्रमाण पत्र, संबंधित थाना से मर्ग रिपोर्ट एवं अंतिम जांच प्रतिवेदन, चिकित्सालय से पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं मृतक का वारिस होने का प्रमाण पत्र जमा करना होता है।

तहसील कार्यालय में उपस्थित होकर आवेदक स्वयं आवेदन जमा कर सकता है। इसमें किसी के भी मध्यस्थता की आवश्यकता नहीं है। कलेक्टर के आदेश के परिपालन में सक्ती एसडीएम द्वारा सक्ती, मालखरौदा, जैजैपुर जनपद के सभी ग्राम पंचायत भवनों में आरबीसी 6-4 के आवेदन के साथ संलग्न होने वाले आवश्यक दस्तावेजों की सूची लिखवाने की जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि आरबीसी 6-4 के प्रकरणों में आर्थिक सहायता के लिए जमा किये जाने वाले दस्तावेजों की जानकारी ग्रामसभा में भी पढ़कर बताने कहा गया है।


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