Top
Begin typing your search above and press return to search.

समाज कल्याण योजनाओं के लिए आधार जरूरी नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि समाज कल्याण योजनाओं के तहत लाभ उठाने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं हैं

समाज कल्याण योजनाओं के लिए आधार जरूरी नहीं : सुप्रीम कोर्ट
X

नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि समाज कल्याण योजनाओं के तहत लाभ उठाने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं हैं। सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति जगदीश सिंह केहर, न्यायमूर्ति डी.वाय. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की सदस्यता वाली पीठ ने यह फैसला दिया।

वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने सरकार द्वारा जारी किए गए विभिन्न आदेशों को चुनौती दी थी, जिनमें विभिन्न योजनाओं के तहत लाभ उठाने के लिए आधार को अनिवार्य बताया गया।


Next Story

Related Stories

All Rights Reserved. Copyright @2019
Share it