सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीने वालों की अब नही खैर
कलेक्टर शम्मी आबिदी को ग्राम पिण्डरी सारंगढ़ की महिलाओं ने अवैध शराब पर रोकथाम लगाने आवेदन प्रस्तुत किया था

रायगढ़। कलेक्टर शम्मी आबिदी को ग्राम पिण्डरी सारंगढ़ की महिलाओं ने अवैध शराब पर रोकथाम लगाने आवेदन प्रस्तुत किया था। उक्त शिकायत के आधार पर सहायक आयुक्त आबकारी नोहर सिंह ठाकुर ने तत्काल कार्यवाही करने हेतु स्टॉफ को निर्देशित किया।
सहायक आयुक्त के निर्देशानुसार आबकारी उप निरीक्षक रमेश कुमार अग्रवाल, मधुकर श्याम हरित एवं अनिल बंजारे ने टीम बनाकर ग्राम पिण्डरी में छापा मारते हुए दरश महिलाने के घर की बाड़ी से 4 लीटर महुआ शराब बेचते पाए जाने पर गिरफ्तार किया। ग्राम-पिण्डरी में सघन तलाशी अभियान चलाया गया।
जिसमें तालाब किनारे गड्ढों में छुपाकर रखी गई प्लास्टिक बोतलों में 8 लीटर महुआ शराब जप्त की गई। टीम को मुखबिर से सूचना मिलने पर ग्राम दनौट रायगढ़ में केलो डेम डुबान क्षेत्र से कुछ दूरी पर जंगल में नाला किनारे भीड़ लगी हुई पायी गई, नाला के पानी में 4 बोरियों में 40 किलो ग्राम महुआ लाहन शराब तैयार करने लायक जप्त किया गया।
ग्राम-कलमी में छापा मार कार्यवाही के दौरान डम्पिंग एरिया में 10 लीटर शराब को छोड़कर आरोपी भाग गए। अज्ञात आरोपियों के विरूद्ध प्रकरण कायम कर विवेचना में लिया गया। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ में अवैध रूप से देशी, विदेशी, महुआ शराब, कोसाना रखने, बनाने, बेचने, परिवहन आदि (मात्रा 5 लीटर से कम) पर दस से पचास हजार रुपए जुर्माना और 6 महीने से दो साल की जेल होती है।
मात्रा 5 लीटर से अधिक होने पर जुर्माना पचीस हजार से एक लाख रुपए और एक से तीन साल की कैद का प्रावधान है। होटल, ढाबा, चखना ठेला आदि में शराब पीने की सुविधा देने पर पांच से पच्चीस हजार रुपए जुर्माना या एक साल तक जेल भेजा जाएगा। दोबारा यह अपराध करने पर जुर्माना दस से पचास हजार और दो साल तक जेल की सजा की प्रावधान किया गया है।
सार्वजनिक स्थान, स्कूल, कालेज, पूजा-स्थलों, बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन तथा आम रास्ता में मदिरा पान करते पाये जाने पर प्रथम अपराध के लिए एक से पाच हजार रुपए तथा पुनरावृत्त किए जाने की दशा में पांच से दस हजार रुपए जुर्माना और तीन माह के कारावास से दण्डित किया जाएगा।


