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केरल में मतगणना के दिन लॉकडाउन की आवश्यकता नहीं : हाईकोर्ट
केरल उच्च न्यायालय की पीठ ने मंगलवार को कहा कि राज्य में दो मई को मतगणना के दिन लॉकडाउन करने की आवश्यकता नहीं है

कोच्चि। केरल उच्च न्यायालय की पीठ ने मंगलवार को कहा कि राज्य में दो मई को मतगणना के दिन लॉकडाउन करने की आवश्यकता नहीं है।
न्यायमूर्ति सुरेश बाबू और न्यायमूर्ति के बाबू ने कोरोना महामारी के मद्देनजर मतगणना के दिन राज्य में लॉकडाउन करने जाने की मांग संबंधी याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि सरकार और चुनाव आयोग की कार्रवाई पर्याप्त है।
न्यायालय ने कहा कि सरकारी आदेश के आधार पर प्रतिबंध लागू किये जा सकते हैं।सुनवाई के दौरान सरकार ने न्यायालय को बताया कि सर्वदलीय बैठक में निर्णय लिया गया था कि मतगणना के दिन लॉकडाउन अपरिहार्य नहीं है । चुनाव आयोग ने कहा कि दो मई को विजय जुलूस और समारोहों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
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