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आधार डेटा उल्लंघन मामले में पत्रकार के खिलाफ प्राथमिकी नहीं : मंत्री

केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बुधवार को कहा कि आधार डेटा उल्लंघन की मीडिया रपट के बाद दर्ज की गई प्राथमिकी पत्रकार के खिलाफ नहीं है

आधार डेटा उल्लंघन मामले में पत्रकार के खिलाफ प्राथमिकी नहीं : मंत्री
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नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बुधवार को कहा कि आधार डेटा उल्लंघन की मीडिया रपट के बाद दर्ज की गई प्राथमिकी पत्रकार के खिलाफ नहीं है। रविशंकर प्रसाद ने यह बयान कांग्रेस व बीजू जनता दल के एक सवाल पर दिया। प्रसाद ने कहा कि आधार डेटा सुरक्षित हैं।

प्रश्नकाल के दौरान बुधवार को कांग्रेस सांसद निनोंग इरिंग ने दैनिक ट्रिब्यून की एक रपट का उल्लेख किया और सवाल किया कि सरकार ने आधार डेटा को सुरक्षित करने के बजाय प्राथमिकी दर्ज की और सरकार रक्षात्मक क्यों है।

प्रसाद ने कहा, "यह डेटा उल्लंघन का मामला नहीं है। एक शिकायत निवारण एजेंसी ने पासवर्ड लीक किया था। प्राथमिकी में किसी पत्रकार का नाम नहीं है और पत्रकार को पुलिस के साथ अपराधी को खोजने में सहयोग करना चाहिए।"

मंत्री ने कहा कि सरकार ने आधार में सुधार के लिए सुझाव मांगे हैं और उन्होंने कहा कि यह संसद द्वारा पारित कानून है।

उन्होंने कहा, "संसद द्वारा एक कानून पारित किया गया है, कोई भी यदि आधार डेटा का दुरुपयोग करता है तो जेल भेजा जाएगा और जुर्माने का भी प्रावधान है।"

इसी संबंध में बीजद के सांसद तथागत सतपथी ने सवाल किया कि क्या मंत्री देश के नागरिकों को जेल भेजने की धमकी दे रहे हैं।

हालांकि, प्रसाद ने कहा कि जेल की सजा का प्रावधान व जुर्माना संसद द्वारा पारित कानून का हिस्सा है।

सतपथी ने सवाल किया कि आधार को क्यों अनिवार्य किया जा रहा है।

उन्होंने कहा, "निजी पार्टियां आधार डेटा का संग्रह कर रही हैं.. निजी पार्टियों को आधार डेटा संग्रह देने की क्यों अनुमति दी गई है, क्या यह लाभ अंतरण के लिए बना है।"

मंत्री ने कहा कि 120 करोड़ आधार कार्ड हैं और बैंक खातों से जुड़े आधार की संख्या 57.62 करोड़ है।

उन्होंने कहा, "आज आधार की प्रशंसा विश्व बैंक, आईएमएफ द्वारा की जा रही है। यह भारत की कम लागत वाली तकनीकी है।"


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