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गुजरात में 15 अक्टूबर तक नए ट्रैफिक नियम के अनुसार चालान नहीं

गुजरात के परिवहन मंत्री आर.सी. फलदु ने बुधवार को कहा कि राज्य में 15 अक्टूबर तक नए ट्रैफिक नियम के अनुसार चालान नहीं कटेगा

गुजरात में 15 अक्टूबर तक नए ट्रैफिक नियम के अनुसार चालान नहीं
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गांधीनगर। गुजरात के परिवहन मंत्री आर.सी. फलदु ने बुधवार को कहा कि राज्य में 15 अक्टूबर तक नए ट्रैफिक नियम के अनुसार चालान नहीं कटेगा।

श्री फलदु ने बताया कि आज सरकार की एक कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया है कि अब 15 अक्टूबर तक नये नियम के अनुसार चालान नहीं कटेगा। चालकों को पुराने नियम के अनुसार ही चालान देना होगा। पीयूसी के लिए राज्य में 900 नए केंद्र खोले जाएंगे। आज से दुपहिया वाहन खरीदने वाले को वाहन विक्रेताओं द्वारा आईएसआई मार्क वाला हेलमेट देना अनिवार्य रहेगा।

उन्होंने कहा कि हेलमेट खरीदने और पीयूसी को निकलवाने में लोगों को हो रही असुविधा की शिकायतों पर विचार-विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया है।


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