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निर्भया के दोषियों को 3 मार्च को नहीं दी जा सकेगी फांसी
निर्भया सामूहिक दुष्कर्म व हत्या मामले में चारों दोषियों की फांसी पर पटियाला हाउस कोर्ट ने अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी है

नई दिल्ली। निर्भया सामूहिक दुष्कर्म व हत्या मामले में चारों दोषियों की फांसी पर पटियाला हाउस कोर्ट ने अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी है। पुराने डेथ वारंट के अनुसार सभी दोषियों को मंगलवार सुबह छह बजे फांसी की सजा दी जानी थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेद्र राणा ने यह फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि जब तक किसी दोषी के पास कानूनी विकल्प मौजूद है तब तक उसे फांसी नहीं दी जा सकती है। इसके अलावा फांसी टलने का एक और मुख्य कारण यह रहा कि दोषियों में से एक की दया याचिका राष्ट्रपति के पास लंबित है, जिसके बाद डेथ वांरट पर रोक लगा दी गई है।
अदालत ने कहा, "यह निर्देश दिया गया है कि सभी दोषियों के खिलाफ तीन मार्च के लिए निर्धारित मौत के वारंट को अगले आदेश तक के लिए टाल दिया जाए।"
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