Top
Begin typing your search above and press return to search.

निर्भया मामला : दोषियों की याचिका पर सुनवाई जारी

पटियाला हाउस कोर्ट में निर्भया मामले के दोषियों की याचिका पर आज सुनवाई चल रही

निर्भया मामला : दोषियों की याचिका पर सुनवाई जारी
X

नई दिल्ली। पटियाला हाउस कोर्ट में निर्भया मामले के दोषियों की याचिका पर आज सुनवाई चल रही है। याचिका में तिहाड़ जेल प्रशासन पर उनके कागज समय पर प्रस्तुत नहीं करने का आरोप लगाया गया है। सरकारी अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि तिहाड़ जेल प्रशासन ने संबंधित दस्तावेज पहले ही दाखिल कर दिए हैं। उन्होंने आगे कहा कि सिर्फ देरी करने के लिए दोषी जानबूझ कर यह कदम उठा रहे हैं।

मामले के चार में से तीन दोषियों के वकील ए.पी. सिंह कोर्ट से तिहाड़ जेल को यह निर्देश देने का आग्रह किया है कि मौत की सजा पाए विनय, पवन और अक्षय की शेष कानूनी औपचारिकताएं करने के लिए जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराए।

उन्होंने कोर्ट को बताया कि उन्होंने जेल प्रशासन से फोन पर बात की और इसकी रिपोर्ट जल्द ही कोर्ट में पेश की जाएगी। उन्होंने बताया कि जेल अधिकारी कोर्ट पहुंच रहे हैं और रास्ते में हैं।

न्यायाधीश ने दोषियों के वकील से पूछा कि उन्होंने क्या दाखिल किया है।

न्यायाधीश ने इसके बाद उन्हें तिहाड़ जेल से रिपोर्ट आ जाने तक इंतजार करने के लिए कहा।

इस पर दोषियों के वकील ने कहा कि वे जेल की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा, "मुझे पता है कि जेल बदल गई है। इसमें उनकी गलती भी नहीं है।"

सरकारी वकील ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि बचाव पक्ष के वकील कानून को खारिज करने की कोशिश कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, "चर्चा के लिए हमने सभी दस्तावेज दिए थे। हमने पेंटिंग और कुछ अन्य दस्तावेजों को छोड़कर सभी दस्तावेज दिए थे। इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है।"

सिंह ने पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका दायर कर कोर्ट को तत्काल आदेश देने के लिए कहा जिससे वे विनय शर्मा के लिए दया याचिका दायर कर सकें और दोषियों विनय शर्मा, पवन कुमार गुप्ता और अक्षय कुमार सिंह के दस्तावेजों के लिए याचिका दायर कर सकें।

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में शेष तीन दोषियों विनय कुमार शर्मा (26) और मुकेश कुमार (32) की क्यूरेटिव याचिका खारिज कर दी थी।

कोर्ट ने हाल ही में दोषियों को मौत की सजा सुनाई है और उन्हें फांसी देने का समय एक फरवरी सुबह छह बजे तय किया है।


Next Story

Related Stories

All Rights Reserved. Copyright @2019
Share it