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निर्भया केस : सुप्रीम कोर्ट ने दोषी पवन गुप्ता की क्यूरेटिव पिटीशन खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया मामले के दोषी पवन गुप्ता की क्यूरेटिव पिटीशन खारिज कर दी

निर्भया केस : सुप्रीम कोर्ट ने दोषी पवन गुप्ता की क्यूरेटिव पिटीशन खारिज की
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नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने आज निर्भया मामले के दोषी पवन गुप्ता की क्यूरेटिव पिटीशन खारिज कर दी। 2012 में निर्भया सामूहिक बलात्कार और हत्याकांड मामले में फांसी की सजा पाए चार दोषियों में से पवन एक है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने संक्षिप्त आदेश में कहा, "हमने क्यूरेटिव पिटीशन और उससे जुड़े दस्तावेजों को देखा। हमारे विचार में रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा व अन्य मामले में इस अदालत द्वारा दिए गए निर्णय के मापदंडों के अनुसार कोई मामला नहीं बनता, इसलिए यह क्यूरेटिव पिटीशन खारिज की जाती है।"

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को एक अन्य मृत्यूदंड प्राप्त दोषी मुकेश सिंह के आवेदन को खारिज कर दिया था, जिसमें उसने मुकदमे के आदेश को चुनौती देते हुए कहा था कि घटना के दिन 16 दिसंबर 2012 को वह दिल्ली में नहीं था। इस मामले में जस्टिस ब्रिजेश सेठी ने पाया कि, "ट्रायल कोर्ट द्वारा 17 मार्च 2020 को पारित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है।"

दिल्ली की एक अदालत द्वारा जारी किए गए वारंट के अनुसार निर्भया के चारों दोषियों मुकेश कुमार सिंह, पवन गुप्ता, विनय कुमार शर्मा और अक्षय कुमार को 20 मार्च को सुबह साढ़े पांच बजे तिहाड़ जेल में फांसी दी जाएगी।


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