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गुजरात में कल से 29 शहरों में रात्रि कर्फ़्यू और अतिरिक्त पाबंदियां

 मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के हाल के दिशानिर्देश के संदर्भ में कोरोना संक्रमण के नियंत्रण के लिए कुछ और क़दम उठाने का निर्णय लिया है

गुजरात में कल से 29 शहरों में रात्रि कर्फ़्यू और अतिरिक्त पाबंदियां
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गांधीनगर। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के हाल के दिशानिर्देश के संदर्भ में कोरोना संक्रमण के नियंत्रण के लिए कुछ और क़दम उठाने का निर्णय लिया है।

इसके अनुसार राज्य के 8 महानगरों समेत 20 शहरों में पहले से ही लागू रात्रि कर्फ्यू का अन्य क्षेत्रों में विस्तार करते हुए अब हिम्मतनगर, पालनपुर, नवसारी, वलसाड़, पोरबंदर, बोटाद, वीरमगाम, छोटा उदेपुर और वेरावल-सोमनाथ सहित कुल 29 शहरों में कल से रात्रि आठ से सुबह छह बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू होगा। इसे पांच मई तक जारी रखा जाएगा।

आज शाम जारी सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार इस दौरान आवश्यक सेवाओं और गतिविधियों को ही चालू रखने का आदेश राज्य सरकार ने दिया है। मेडिकल, पैरामेडिकल तथा उससे संबंधित स्वास्थ्य सेवाएं तथा ऑक्सीजन उत्पादन और वितरण व्यवस्था चालू रहेगी। राज्य सरकार ने डेयरी, दूध, सब्जी-फल उत्पादन, वितरण और बिक्री तथा उसकी होम डिलीवरी सेवा चालू रखने के आदेश दिए हैं। सब्जी तथा फल बाज़ार चालू रहेंगे। किराना, बेकरी, सभी प्रकार की खाद्य सामग्री की बिक्री और उसे पहुंचाने वाली ऑनलाइन सेवाएं, अनाज तथा मसाला पीसने की चक्की, घरेलू टिफिन सर्विस
और होटल-रेस्तरां की टेक अवे सेवाएं भी जारी रहेंगी।

इंटरनेट, टेलीफोन, मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर, आईटी और आईटी संबंधित सेवाएं, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, न्यूज पेपर वितरण, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी और पीएनजी गैस के पंप, ऑपरेशन ऑफ प्रोडक्शन यूनिट, पोर्ट ऑफ लोडिंग, टर्मिनल डिपो, प्लांट तथा उससे संबंधित परिवहन, वितरण और मरम्मत की सेवाएं, पोस्ट और कुरियर सर्विस तथा निजी सिक्योरिटी सेवाएं चालू रहेंगी।
इन 29 शहरों में पशु आहार, चारा तथा पशुओं की दवाइयां एवं उपचार से संबंधित सेवाएं, कृषि कार्य, पेस्ट कंट्रोल और अन्य आवश्यक सेवाओं के उत्पादन, परिवहन और आपूर्ति व्यवस्था, सभी आवश्यक वस्तुओं के परिवहन, संग्रहण और वितरण से संबंधित तमाम सेवाएं यथावत रहेंगी। अंतरराज्यीय, अंतरजिला और अंतरशहर परिवहन सेवाएं तथा उससे संलग्न ई-कॉमर्स सेवाएं भी चालू रहेंगी।

राज्य में उत्पादन गतिविधियां और उद्योगों को चालू रखने और श्रमिकों को मुश्किल से बचाने के उद्देश्य से तमाम प्रकार के उत्पादन, औद्योगिक इकाइयां और कच्चा माल मुहैया कराने वाली इकाइयां चालू रखने का निर्णय किया गया है। उनके कर्मियों की वाहन व्यवस्था भी चालू रहेगी। जिसके दौरान कोविड-19 से संबंधित दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा। भवन निर्माण संबंधित गतिविधियां भी ऐसे दिशानिर्देशों के सख्त अनुपालन के साथ जारी रहेंगी। इस अवधि के दौरान बैंकों के एटीएम में पैसों की आपूर्ति को लगातार बनाए रखने के लिए बैंक प्रबंधन को उस संबंध में ध्यान रखने के निर्देश राज्य सरकार ने दिए हैं।

इस दौरान दुकानें, वाणिज्यिक संस्थान, रेस्तरां (टेक अवे को छोड़कर), सभी ठेले-गुमटी, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, साप्ताहिक गुजरी बाजार या हाट, शैक्षणिक संस्था और कोचिंग सेंटर (ऑनलाइन शिक्षा को छोड़), सिनेमा-थियेटर, ऑडिटोरियम, एसेंबली हॉल, वाटर पार्क, सार्वजनिक बाग-बगीचे, मनोरंजन स्थल, सैलून-स्पा और ब्यूटी पार्लर, जिम, स्विमिंग पूल और हर तरह के मॉल तथा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स सहित तमाम आर्थिक और व्यापारिक गतिविधियां बंद रहेंगी। सभी मार्केटिंग यार्ड और मार्केट बंद रहेंगे। कृषि उपज विपणन समिति (एपीएमसी) में केवल सब्जी तथा फल इत्यादि की खरीद-बिक्री चालू रहेगी।

विवाह के लिए खुले या बंद स्थलों में अधिकतम पचास व्यक्तियों को शामिल होने की मंजूरी रहेगी। विवाह के लिए डिजिटल गुजरात पोर्टल पर पंजीयन का प्रावधान यथावत है। वहीं, अंतिम संस्कार या दफ़न विधि के लिए अधिकतम 20 (बीस) व्यक्तियों को शामिल होने की मंजूरी रहेगी।


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