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एनआईए ने नए कानून के तहत मानव तस्करी का पहला मामला दर्ज किया

राष्ट्रीय जांच एजेन्सी (एनआईए) ने नया कानून अस्तित्व में आने के बाद मानव तस्करी का पहला मामला दर्ज किया है

एनआईए ने नए कानून के तहत मानव तस्करी का पहला मामला दर्ज किया
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नई दिल्ली। राष्ट्रीय जांच एजेन्सी (एनआईए) ने नया कानून अस्तित्व में आने के बाद मानव तस्करी का पहला मामला दर्ज किया है जिसमें तीन लोगों पर बंगलादेशी महिला को अवैध रूप से हैदराबाद में लाकर उसका यौन शोषण करने का आरोप लगाया गया है।

यह मामला मोहम्मद युसूफ खान , उसकी पत्नी बीथी बेगम और सोजिब नाम के व्यक्ति के खिलाफ दर्ज किया गया है। एनआईए के एक अधिकारी ने बताया कि इन तीनों पर प्रिवेन्शन ऑफ इमोरल ट्रेफिक एक्ट की धारा 3, 4 और 5 के तहत मामला दर्ज किया गया है। ये तीनों पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं लेकिन गत अप्रैल से हैदराबाद में ठहरे हुए हैं।

युसूफ अली खान और उनकी पत्नी बीथी बेगम उर्फ खादिजा शेक पर आरोप है कि वे अनैतिक देह व्यापार में लिप्त हैं। पुलिस ने एक गुप्त सूचना के आधार पर इनके ठिकाने पर छापा मारा था और पांच पीडितों को वहां से छुड़ाया था।

गत 9 अगस्त को यह मामला एनआईए को सौंप दिया गया।

संसद ने हाल ही में एनआईए कानून में संशोधन कर इसमें नये प्रावधान किए थे।


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