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एनआईए ने फर्जी करेंसी मामले में दाखिल किया आरोपपत्र

राष्ट्रीय जांच एजेंसी ( एनआईए) ने शनिवार को दो व्यक्तियों के खिलाफ उच्चस्तरीय फर्जी करेंसी नोट (एफआईसीएन) की तस्करी करने के मामले में नया आरोपपत्र दाखिल किया

एनआईए ने फर्जी करेंसी मामले में दाखिल किया आरोपपत्र
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नई दिल्ली। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ( एनआईए) ने शनिवार को दो व्यक्तियों के खिलाफ उच्चस्तरीय फर्जी करेंसी नोट (एफआईसीएन) की तस्करी करने के मामले में नया आरोपपत्र दाखिल किया। यह मामला वर्ष 2015 का है। एनआईए ने असम के कामरूप जिले के सद्दाम हुसैन (24) और कर्नाटक के मांड्या जिले के सैयद इमरान (27) को विजयवाड़ा में एक विशेष अदालत के समक्ष पेश किया।

एनआईए ने भारतीय दंड संहिता की धारा 489बी, 489सी,120 बी और गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम की कई प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया।

राजस्व खुफिया निदेशालय ने 21 दिसंबर 2015 को सिद्दाम के पास से विशाखापत्तनम में 5,01,500 रुपये के मूल्य के उच्च स्तरीय करेंसी नोट बरामद किए थे। अधिकारियों ने उसे गुवाहाटी-बंगलौर सुपर फास्ट एक्सप्रेस से मालदा से वापस लौटने के दौरान पकड़ा था। यह मामला उसी से जुड़ा हुआ है।

एनआईए ने इससे पहले सद्दाम हुसैन, अमिरूल हक, रुस्तम ऊर्फ रुस्तम एसके और मोहम्मद हाकिम के विरुद्ध दो आरोपपत्र दाखिल किए थे।

एनआईए ने आरोप लगाया है कि आरोपियों ने उच्च-स्तरीय फर्जी भारतीय करेंसी नोटों को फैलाकर भारतीय मौद्रिक स्थिरता को बर्बाद करने के इरादे से आपराधिक साजिश रची थी।


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