आतंक वित्तपोषण के आरोपी की एनआईए हिरासत 7 दिन के लिए बढ़ी
गुजरात के वलसाड के निवासी धरमपुरिया को 12 जून को दिल्ली हवाईअड्डे पर गिरफ्तार किया गया था

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने आज पाकिस्तान स्थित फलाह-ए-इंसानियत फाउंडेशन (एफआईएफ) आतंकी वित्तपोषण मामले में राष्ट्रीय जांच को मोहम्मद आरिफ गुलाम बशीर धरमपुरिया से सात दिनों तक पूछताछ करने की इजाजत दे दी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पवन कुमार जैन ने धरमपुरिया की हिरासत और सात दिनों के लिए बढ़ा दी।
उसे पांच दिनों हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद अदालत के समक्ष पेश किया गया था।
गुजरात के वलसाड के निवासी धरमपुरिया को 12 जून को दिल्ली हवाईअड्डे पर गिरफ्तार किया गया था।
धर्मपुरिया लंबे समय से दुबई में छिपा हुआ था। एनआईए ने उसके खिलाफ लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) जारी किया था। उसे दुबई से वापस आने के बाद दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे पर गिरफ्तार किया गया था।
यह इस मामले में पांचवी गिरफ्तारी है जिसमें एफआईएफ के ऑपरेटर्स भारत में अस्थिरता पैदा करने के लिए हवाला कारोबारियों के जरिए यहां अपने सहयोगियों को पैसे भेजते थे।
एनआईए ने 2 जुलाई 2018 को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के अंतर्गत एफआईएफ आतंकी वित्तपोषण का मामला दर्ज किया था। दिल्ली के कुछ संदिग्ध विदेश में स्थित एफआईएफ के लोगों से पैसे प्राप्त करते थे और इसका इस्तेमाल आतंकी गतिविधि के लिए करते थे।
एफआईएफ का गठन 26/11 मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड और जमात-उद-दावा के प्रमुख हाफिज मोहम्मद सईद ने 1990 में किया था, जिसे एक 'वैश्विक आतंकवादी' घोषित किया गया है।


