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एनआईए अदालत ने 2 आतंकियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया

पंजाब में एनआईए की एक विशेष अदालत ने आज दो विदेशी नागरिकों-रजिंत नीता और गुरमीत सिंह ऊर्फ बग्गा के खिलाफ ड्रोन आर्म्स ड्रॉन मामले में गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया है 

एनआईए अदालत ने 2 आतंकियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया
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नई दिल्ली। पंजाब में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की एक विशेष अदालत ने बुधवार को दो विदेशी नागरिकों -रंजीत सिंह नीता व गुरमीत सिंह ऊर्फ बग्गा के खिलाफ ड्रोन आर्म्स ड्रॉप मामले में गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। रंजीत सिंह नीता, वर्तमान में पाकिस्तान में है और प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स का प्रमुख है और इसके अन्य सदस्य गुरमीत सिंह उर्फ बग्गा वर्तमान में जर्मनी में रह रहा है।

दिल्ली में आतंकवाद रोधी जांच एजेंसी के प्रवक्ता ने कहा कि मोहाली की विशेष एनआईए अदालत ने आरोपी नीता व गुरमीत सिंह के खिलाफ पंजाब ड्रोन मामले में गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।

नीता, जम्मू-कश्मीर का निवासी है और वर्तमान में पाकिस्तान में रह रहा है। गुरमीत सिंह पंजाब के होशियारपुर का निवासी है और वर्तमान में जर्मनी में रह रहा है।

यह मामला पाकिस्तान से आने वाले मानवरहित हवाई वाहनों (ड्रोन) द्वारा पंजाब के चोल साहिब में हथियारों और गोला-बारूद, विस्फोटक, संचार उपकरणों और नकली मुद्राओं के गिराने से जुड़ा हुआ है।

यह मामला पहले भारतीय दंड संहिता, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम, और कैदी अधिनियम 1984 की कई धाराओं के तहत मूल रूप से पंजाब के राज्य विशेष ऑपरेशन सेल द्वारा दर्ज किया गया था।

इस मामले को एनआईए को सौंप दिया गया। एनआईए ने जांच को एक अक्टूबर 2019 को अपने हाथों में लिया। आज तक इस मामले में नौ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।

एनआईए प्रवक्ता ने कहा कि जांच के दौरान नीता व सिंह के खिलाफ अवैध रूप से हथियारों, गोला बारूद, विस्फोटक, संचार उपकरण व फर्जी भारतीय मुद्रा की तस्करी का साजिश रचने और भारत में आतंकवाद को बढ़ाने व देश की सुरक्षा के लिए खतरा होने का आरोपी पाया।


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