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एनटीपीसी सीपत को पर्यावरण मंडल का नोटिस

बिलासपुर ! नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भोपाल द्वारा फ्लाई ऐश का उपयोग राष्ट्रीय राजमार्ग बिलासपुर-सिमगा एवं सिमगा से रायपुर के मध्य होने वाले निर्माण कार्य में किये

एनटीपीसी सीपत को पर्यावरण मंडल का नोटिस
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फ्लाई ऐश का उपयोग राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण में नहीं
बिलासपुर ! नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भोपाल द्वारा फ्लाई ऐश का उपयोग राष्ट्रीय राजमार्ग बिलासपुर-सिमगा एवं सिमगा से रायपुर के मध्य होने वाले निर्माण कार्य में किये जाने के संबंध में जारी निर्देश का पालन न किये जाने के कारण क्षेत्रीय अधिकारी बिलासपुर ने एनटीपीसी के सीपत सुपर थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट को वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 की धारा 31 ए के अंतर्गत नोटिस जारी किया है एवं 15 दिवस के भीतर जवाब मांगा है।
क्षेत्रीय अधिकारी ने जारी नोटिस में उल्लेख किया है कि उद्योग को फ्लाई ऐश की उपयोगिता के संबंध में जारी अधिसूचना वर्ष 2009 का पालन एवं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, भोपाल द्वारा फ्लाइ ऐश का उपयोग राष्ट्रीय राजमार्ग बिलासपुर-सिमगा एवं सिमगा से रायपुर के मध्य होने वाले निर्माण कार्य हेतु ना दिये जाने के कारण यह नोटिस जारी किया जा रहा है। उद्योग द्वारा उत्पन्न फ्लाई ऐश की बड़ी मात्रा में ऐश डाईक में जमा है। उद्योग द्वारा किया गया उक्त कार्य उद्योग को जारी वायु सम्मति की शर्तों एवं वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 का स्पष्ट उल्लंघन है। उल्लेखनीय है कि पर्यावरण मंडल द्वारा किसी सार्वजनिक क्षेत्र के बड़े उद्योग के विरुद्ध पर्यावरणीय अधिनियमों का पालन नहीं किये जाने के कारण कड़ा रुख अपनाये जाने से अन्य उल्लंघन कारी उद्योगों को चेतावनी है कि अब प्रदूषण को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।


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