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एनएच घोटाला: निलंबित एसडीएम को मिली एक महीने के लिए जमानत

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने उधमसिंह नगर जनपद के राष्ट्रीय राजमार्ग-74 घोटाले में आरोपी और निलंबित एसडीएम एन.एस. नगन्याल को आज मेडिकल आधार पर उन्हें एक माह के लिये जमानत दे दी

एनएच घोटाला: निलंबित एसडीएम को मिली एक महीने के लिए जमानत
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नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने उधमसिंह नगर जनपद के राष्ट्रीय राजमार्ग-74 घोटाले में आरोपी और निलंबित एसडीएम एन.एस. नगन्याल को आज मेडिकल आधार पर उन्हें एक माह के लिये जमानत दे दी।

यह जानकारी निलंबित एसडीएम के अधिवक्ता विपुल शर्मा ने दी। नगन्याल पिछले आठ-नौ महीने से जेल में बंद थे। घोटाले की जांच कर रही विशे्ष जांच दल (एसआईटी) ने उन्हें गिरफ्तार किया था। उन्होंने मेडिकल आधार पर जमानत के लिये उच्च न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश किया था।

न्यायाधीश लोकपाल सिंह की अदालत ने आज उनके जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की। नगन्याल के वकील ने अदालत को बताया कि उन्हें हृदय रोग संबंधी समस्या है और जांच करवाने के लिए उन्हें दिल्ली जाना है।

सरकार की ओर से उनकी जमानत का विरोध किया गया लेकिन अदालत ने उन्हें राहत प्रदान करते हुए एक माह के लिए जमानत प्रदान कर दी। एक महीने की अवधि के बाद उन्हें समर्पण करना होगा।

उल्लेखनीय है कि नगन्याल पर आरोप है कि बतौर एसडीएम रहते हुए उनके कार्यकाल में एनएच के लिये अधिग्रहीत जमीन के मामलों में घोर आर्थिक अनियमितता हुई है। किसानों को कई कई गुना मुआवजा आवंटित किया गया है और सरकारी धन का दुरूपयोग किया गया है।


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