एनजीटी ने निर्माण गतिविधियों पर लगाई गई रोक को वापस लिया
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(एनजीटी) ने राजधानी में दमघोंटू प्रदूषण से राहत के लिए निर्माण गतिविधियों पर रोक को वापस ले लिया है।

नयी दिल्ली। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(एनजीटी) ने राजधानी में दमघोंटू प्रदूषण से राहत के लिए निर्माण गतिविधियों पर रोक को वापस ले लिया है।
एनजीटी के अध्यक्ष न्यायाधीश स्वतंत्र कुमार ने दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में ट्रकों की आवाजाही पर लगी रोक को भी हटाने की अनुमति दे दी है। हालांकि प्रदूषण को बढ़ावा देने वाली औद्योगिक गतिविधियों पर लगी रोक जारी रहेगी। पिछले सप्ताह प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली में केवल आवश्यक सामग्री लेकर आने वाले ट्रकों की आवाजाही को ही अनुमति दी गई थी।
एनजीटी ने निर्माण कार्य पर लगी रोक को भी हटाने की अनुमति देते हुए वायु प्रदूषण को रोकने के लिए जरुरी कदम उठाने का निर्देश दिया है । पार्किंग शुल्क में बढोतरी को भी वापस ले लिया गया है किंतु औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित और पराली जलाने पर लगा प्रतिबंध जारी रहेगा ।
न्यायाधिकरण ने आज कहा कि धूल प्रदूषण को रोकने के लिए पानी का छिडकाव जारी रखा जाये। एनजीटी ने दिल्ली और पडोसी राज्यों को दो सप्ताह के भीतर रिपोर्ट देने का निर्देश देते हुए कहा है कि सारे नियम उत्तर प्रदेश. पंजाब और हरियाणा में लागू होंगे ।


