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'एनजीटी के नियमों का सख्ती से किया जाए पालन'

जनपद में प्रदूषण पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी कैंप ऑफिस में बैठक का आयोजन किया गया

एनजीटी के नियमों का सख्ती से किया जाए पालन
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नोएडा। जनपद में प्रदूषण पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी कैंप ऑफिस में बैठक का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी बीएन सिंह ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जनपद में प्रदूषण पर अंकुश लगाने के संबंध में संबंधित अधिकारियों के द्वारा एनजीटी के नियमों का अक्षर से पालन सुनिश्चित किया जाए और यदि उन्हें कहीं पर भी प्रदूषण करने की जानकारी किसी भी माध्यम से प्राप्त हो उसके संबंध में एनजीटी के नियमों के तहत कार्रवाई करते हुए संबंधित के विरूद्ध जुर्माना लगाया जाए ।

इसी संबंध में जिलाधिकारी के द्वारा जेवर क्षेत्र में स्थलीय निरीक्षण करने के उपरांत खेतों में फसल के अवशेष जलाने के 2 किसानों को नोटिस जारी किया गया है। आयोजित बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि भू जल के प्रदूषण रोकने के संबंध में सभी प्राधिकरण के द्वारा तथा अन्य अधिकारियों के द्वारा गंभीरता से कार्रवाई की जाए और यदि कही पर भूजल का प्रदूषण करते हुए पाया जाए संबंधित के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाए।

जिलाधिकारी ने उप निदेशक कृषि को निर्देश देते हुए कहा कि उनके द्वारा किसानों को जागरुक करते हुए यह बताया जाए कि कोई भी किसान अपने खेतों में फसल के अवशेष ना जलाएं अन्यथा की स्थिति में उनके विरूद्ध एनजीटी के नियमों के तहत कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी । जिलाधिकारी ने बैठक में समीक्षा करते हुए पाया कि परिवहन विभाग के द्वारा 1 सप्ताह में प्रदूषण करने वाले 168 गाडिय़ों का चालान किया गया है।

प्रदूषण कंट्रोल करने के संबंध में परिवहन विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है अत: उनके द्वारा निरंतर रूप से प्रदूषण करने वाले वाहनों के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्रवाई की जाए । उनके द्वारा यह भी देखा जाए कि जनपद में जो भी वाहन रजिस्टर्ड हैं उस संख्या के आधार पर वाहनों के द्वारा प्रदूषण का सर्टिफिकेट प्राप्त किया किया जा रहा है और यह प्रयास किया जाए कि जो वाहन पंजीकृत है सभी समय पर अपने प्रदूषण का सर्टिफिकेट प्राप्त करें।

शिवनादर पर लगाया जुर्माना
दादरी में शिव नादर यूनिवर्सिटी में कूड़ा जलाने की जानकारी प्राप्त होने पर उप जिलाधिकारी दादरी अमित कुमार के द्वारा •ा्रमण किया गया इसमें कूड़ा जलाने की घटना सही पाए जाने पर संबंधित यूनिवर्सिटी के विरूद्ध 5000 रुपए का चालान करते हुए शमन शुल्क वसूल लिया गया है ।


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