सहारनपुर नगर निगम का GIS सॉफ्टवेयर फिर हुआ चालू, 20% टैक्स छूट का लाभ लेने की अपील
सहारनपुर नगर निगम का GIS टैक्स सॉफ्टवेयर फिर से शुरू। नए भवनों के करदाता ऑनलाइन या कार्यालय से टैक्स बिल प्राप्त कर सकते हैं। 20% प्रॉपर्टी टैक्स छूट का लाभ जल्द लें।

नगरायुक्त ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर निगम वर्तमान वित्तीय वर्ष के संपत्ति कर (Property Tax) पर 20 प्रतिशत की विशेष छूट दे रहा है। यह छूट सीमित अवधि के लिए है और जल्द ही समाप्त होने वाली है। ऐसे में सभी करदाताओं से समय रहते अपना टैक्स जमा करने की अपील की गई है।
उन्होंने बताया कि जिन भवन स्वामियों को अब तक टैक्स बिल नहीं मिला है, वे नगर निगम की आधिकारिक वेबसाइट ptaxsnn.com पर जाकर अपने भवन की प्रॉपर्टी आईडी (Property ID) दर्ज कर ऑनलाइन टैक्स बिल डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा कार्यालय समय में नगर निगम पहुंचकर भी बिल प्राप्त किया जा सकता है।
नगर निगम का कहना है कि डिजिटल व्यवस्था लागू होने से करदाताओं को अब टैक्स संबंधी सेवाएं पहले की तुलना में अधिक आसान और पारदर्शी तरीके से उपलब्ध होंगी। इससे राजस्व संग्रहण में भी तेजी आएगी और नागरिकों को अनावश्यक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
नगरायुक्त ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि 20 प्रतिशत की छूट का लाभ उठाने के लिए अंतिम तिथि का इंतजार न करें। समय पर टैक्स जमा कर न केवल आर्थिक लाभ प्राप्त करें, बल्कि नगर निगम के विकास कार्यों में भी अपना योगदान दें।


