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फर्जी हस्ताक्षर केस में अभिषेक बनर्जी को फिर CID का समन, आज फिर होगी पूछताछ

तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के महासचिव और लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी को फर्जी हस्ताक्षर मामले में पश्चिम बंगाल पुलिस के आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) ने एक बार फिर पूछताछ के लिए तलब किया है

फर्जी हस्ताक्षर केस में अभिषेक बनर्जी को फिर CID का समन, आज फिर होगी पूछताछ
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“5 घंटे की पूछताछ के बाद भी असंतोष” : CID ने दोबारा बुलाया

  • “हाई कोर्ट से राहत, CID का दबाव”
  • “CID की नजरें टीएमसी महासचिव पर”

कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के महासचिव और लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी को फर्जी हस्ताक्षर मामले में पश्चिम बंगाल पुलिस के आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) ने एक बार फिर पूछताछ के लिए तलब किया है। उन्हें 14 जून को सीआईडी मुख्यालय में उपस्थित होने को कहा गया है।

बता दें कि 11 जून को अभिषेक बनर्जी से सीआईडी अधिकारियों ने पांच घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की थी। हालांकि, जांच एजेंसी उनके जवाबों से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुई, जिसके बाद उन्हें दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया गया है।

इससे पहले 11 जून को कलकत्ता हाई कोर्ट की अवकाशकालीन एकल पीठ के न्यायाधीश जस्टिस कौशिक चंदा ने अभिषेक बनर्जी को उसी दिन शाम छह बजे तक सीआईडी मुख्यालय पहुंचकर जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया था। अदालत ने यह भी टिप्पणी की थी कि वह पहले जारी किए गए तीन समन की अनदेखी कर चुके हैं और ऐसी पुनरावृत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी।

अदालत के आदेश के समय अभिषेक बनर्जी नई दिल्ली में थे। आदेश के बाद वह कोलकाता लौटे और शाम 5:55 बजे, निर्धारित समय सीमा समाप्त होने से पांच मिनट पहले, दक्षिण कोलकाता स्थित भवानी भवन में सीआईडी मुख्यालय पहुंचे। वहां उन्होंने आगंतुक रजिस्टर में हस्ताक्षर किए और मीडिया से बातचीत किए बिना सीधे पूछताछ के लिए अंदर चले गए।

हाई कोर्ट ने उन्हें 21 दिनों के लिए गिरफ्तारी सहित किसी भी प्रकार की दमनात्मक पुलिस कार्रवाई से अंतरिम राहत प्रदान की है। साथ ही अदालत ने उन्हें जांच में पूरा सहयोग करने का निर्देश दिया है और आवश्यकता पड़ने पर सीआईडी को तलाशी एवं छापेमारी की कार्रवाई करने की भी अनुमति दी है।

अब 14 जून को प्रस्तावित दूसरी पूछताछ को लेकर राजनीतिक और कानूनी हलकों की नजरें सीआईडी की आगे की कार्रवाई पर टिकी हुई हैं।


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