Top
Begin typing your search above and press return to search.

नया रायपुर का नाम होगा अटल नगर: रमन सिंह

छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य की नई राजधानी नया रायपुर का नामकरण राज्य निर्माता पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति को अक्षुण बनाए रखने के लिए उनके नाम पर अटल नगर करने का निर्णय लिया

नया रायपुर का नाम होगा अटल नगर: रमन सिंह
X

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य की नई राजधानी नया रायपुर का नामकरण राज्य निर्माता पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति को अक्षुण बनाए रखने के लिए उनके नाम पर अटल नगर करने का निर्णय लिया है।

मुख्यमंत्री डा.रमन सिंह ने आज राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए इस निर्णय की जानकारी पत्रकारों को देते हुए बताया कि बैठक में बिलासपुर विश्वविद्यालय का नामकरण भी अटल जी के नाम पर करने तथा नया रायपुर में पांच एकड़ में अटल स्मारक बनाने का भी निर्णय लिया गया। इसके साथ ही 05 सितम्बर से उऩकी दूसरे चरण की शुरू हो रही विकास यात्रा का नामकरण अटल यात्रा करने का निर्णय लिया गया है।

उन्होने बताया कि बैठक में वाजपेयी के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए शोक प्रस्ताव पारित किया गया,इसके साथ ही त्रिस्तरीय पंचायतो,नगरीय निकायों और निगमों तथा मंडलों को भी यह शोक प्रस्ताव पारित करने के लिए भेजने का अनुमोदन किया गया। बैठक में बेमेतरा,दुर्ग,रायगढ़ और कोण्डागांव के 17 मार्गों पर सिटी बस सेवा के परिचालन के लिए इन मार्गों को शहरी मार्ग घोषित करने को भी मंजूरी प्रदान की गई।

राज्य में छत्तीसगढ़ी फिल्म विकास निगम के गठऩ को भी मंजूरी दिए जाने की जानकारी देते हुए उऩ्होने बताया कि यह निगम संस्कृति विभाग के अन्तर्गत होगा।फिल्म विकास निगम की मांग कई वर्षों से की जाती रही है।उन्होने बताया कि यह निगम फिल्म निर्माण से जुड़े कलाकारों के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था करेगा।इसके साथ ही आवश्यकतानुसार फिल्म निर्माण के विभिन्न पक्षों को आर्थिक सहायता,अनुदान आदि देने की भी व्यवस्था रहेंगी।

डा.सिंह ने बताया कि निगम के संचालक मंडल में शासन द्वारा नामांकित व्यक्ति को अध्यक्ष के रूप शामिल किया जायेंगा।संस्कृति विभाग के सचिव या इनके नामांकित प्रतिनिधि,वित्त विभाग के सचिव या उनके नामांकित प्रतिनिधि,संचालक जनसम्पर्क,संचालक उद्योग,प्रबंध संचालक पर्यटन मंडल और संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के संचालक इसके सदस्य होंगे।

उन्होने बताया कि बैठक में निशक्त व्यक्ति अधिकार नियम 2016 में भारत सरकार द्वारा जोड़ी गई दो नई श्रेणियों मानसिक/बौद्धिक निशक्तता तथा बहु निशक्तता के लिए एक प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करने का निर्णय लिया गया।इससे राज्य में अब निशक्तजनों को कुल सात प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान हो जायेगा।



Next Story

Related Stories

All Rights Reserved. Copyright @2019
Share it