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डेंगू की रोकथाम के लिए नये दिशा निर्देश जारी

पंजाब स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू और चिकनगुनिया के बढ़ते प्रभाव और इसके वायरस को पहले पड़ाव में ही रोकने के लिए नये दिशा निर्देश जारी किये हैं

डेंगू की रोकथाम के लिए नये दिशा निर्देश जारी
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चंडीगढ़। पंजाब स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू और चिकनगुनिया के बढ़ते प्रभाव और इसके वायरस को पहले पड़ाव में ही रोकने के लिए नये दिशा निर्देश जारी किये हैं।

आज यहां जारी सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार सरकारी और निजी तौर पर प्रेक्टिस कर रहे डाक्टर, डेंगू के किसी भी मामले की रिपोर्ट तुरंत विभाग को देना यकीनी बनाऐंगे ताकि उसकी रोकथाम और इसके इलाज के लिए पुख्ता कदम उठाए जा सकें।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के निदेशक डॉ राजीव भल्ला ने बताया कि यह दिशा निर्देश स्वास्थ्य मंत्री ब्रह्म मोहिंदरा के आदेश पर जारी किये गए हैं। इन दिशा-निर्देशों अनुसार आई. एम.ए., पंजाब और सूबे के सभी निजी अस्पतालों के लिए डेंगू और चिकनगुनिया की प्रत्येक रिपोर्ट तुरंत विभाग को भेजनी अनिवार्य है। जिससे राज्य के किसी हिस्से में डेंगू के मामलों को रोका जा सके और इसके बढ़ते असर को काबू किया जा सके।

डॉ भल्ला ने कहा कि आर.डी.के. (रैपिड डायगनौस्टिक किट्स) द्वारा किये डेंगू के किये टेस्ट सही नहीं घोषित किये जाएंगे ।
सभी नमूने अलाईज़ा टैस्ट के लिए जि़ला अस्पतालों में भेजे जाने चाहिए।

डेंगू के मामलों की जानकारी ऑनलाइन भेजी जा सकती हैं और मरीज़ों का ईलाज सरकारी निर्देशों अनुसार किया जाना चाहिए।
इन निर्देशों अनुसार यदि किसी मरीज़ को ख़ून नहीं आ रहा है या पलेटलैटस 20,000, से कम नहीं हैं तो उसको पलेटलैटस चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है लेकिन यह पड़ताल ज़रूर की जायेगी कि उसके शरीर पर कोई लाल निशान तो नहीं और वह बढ़ तो नहीं रहे।

उन्होंने कहा कि डेंगू एक सूचित बीमारी है और डेंगू और चिकनगुनिया से संबंधित प्रत्येक रिपोर्ट को तुरंत स्वास्थय विभाग को देना प्रत्येक अस्पताल और लैब के लिए ज़रूरी है।

उन्होंने कहा कि और अधिक जानकारी के लिए मोबाइल एप ‘डेंगू फ्री पंजाब’ को मुफ्त गुगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं।


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