शराबबंदी पर बिहार सरकार की याचिका उच्चतम न्यायालय में स्वीकार
नयी दिल्ली ! उच्चतम न्यायालय ने बिहार में शराब पर प्रतिबंध से संबंधित मामला उसके पास स्थानांतरित करने के लिए राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई करने का आज निर्णय लिया।

नयी दिल्ली ! उच्चतम न्यायालय ने बिहार में शराब पर प्रतिबंध से संबंधित मामला उसके पास स्थानांतरित करने के लिए राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई करने का आज निर्णय लिया। न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कन्फेडेरेशन ऑफ एल्कोहोलिक बेवरेजेज कंपनीज को नोटिस जारी किया और चार सप्ताह में आगे की सुनवाई तय की। पिछले वर्ष सात अक्टूबर को उच्चतम न्यायालय ने पटना उच्च न्यायालय द्वारा बिहार में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध संबंधी अधिसूचना रद्द किये जाने पर रोक लगा दिया था। बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने पटना उच्च न्यायालय के तीन अक्टूबर के आदेश को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर की थी। शराब कंपनियों ने शराबबंदी को लेकर पटना उच्च न्यायालय का रुख किया था। पटना उच्च न्यायालय ने 30 सितंबर को बिहार में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने संबंधी राज्य सरकार की पांच अप्रैल की अधिसूचना को खारिज कर दिया था। उन्होंने इसे संविधान के दायरे से बाहर बताया। उच्च न्यायालय के इस पर प्रतिबंध के आदेश को रद्द करने के दो दिन बाद बिहार सरकार एक नयी शराबबंदी नीति ले आयी जो गांधी जयंती से प्रभाव में आ गयी थी। इसमें किसी घर से शराब पाये जाने के बाद उसके सभी वयस्कों को गिरफ्तार किये जाने जैसे कड़े प्रावधान किये गये हैं।


