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छत्तीसगढ़ के स्वतंत्र पत्रकार को जमानत
नयी दिल्ली ! उच्चतम न्यायालय ने दंगा फैलाने और आपराधिक साजिश रचने सहित विभिन्न मामलों के आरोपी स्वतंत्र पत्रकार संतोष यादव को जमानत पर रिहा करने का आज आदेश दिया।

नयी दिल्ली ! उच्चतम न्यायालय ने दंगा फैलाने और आपराधिक साजिश रचने सहित विभिन्न मामलों के आरोपी स्वतंत्र पत्रकार संतोष यादव को जमानत पर रिहा करने का आज आदेश दिया।
संतोष यादव छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के स्वतंत्र पत्रकार हैं, जिन्हें राज्य पुलिस ने सितम्बर 2015 में गिरफ्तार किया था।
न्यायमूर्ति अर्जन कुमार सिकरी की अध्यक्षता वाली पीठ ने संतोष को जमानत पर रिहा करने का आदेश सुनाया।
संतोष की ओर से जाने-माने अधिकवक्ता कोलिन गोंजाल्विस ने मामले की पैरवी की थी। उन्होंने बाद में कहा कि यह आदेश बहुत ही अच्छा है।
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