नई दिल्ली : सात बैंकों पर 11 करोड़ रुपये का जुर्माना लगा
रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सात बैंकों पर अलग-अलग दिशा-निर्देशों और नियमों के उल्लंघन के मामले में कुल 11 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया

नई दिल्ली। रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सात बैंकों पर अलग-अलग दिशा-निर्देशों और नियमों के उल्लंघन के मामले में कुल 11 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।
केंद्रीय बैंक ने आज कहा कि उसने इलाहाबाद बैंक तथा बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर दो-दो करोड़ रुपये, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक तथा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर डेढ़-डेढ़ करोड़ रुपये और ऑरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।
इन बैंकों के बही-खातों की जाँच के दौरान पता चला कि इन्होंने चालू खाता खोलने, चालू खातों के परिचालन, बिलों पर डिस्काउंट और पुन: डिस्काउंट, धोखाधड़ी के वर्गीकरण और रिपोर्टिंग, फंड के अंतिम इस्तेमाल की निगरानी तथा बैलेंसशीट की तिथि पर जमा संबंधी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किया है।
केंद्रीय बैंक ने कहा कि इन वाणिज्यिक बैंकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उनके जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर इन पर आर्थिक दंड लगाया गया है।


