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एक चुनाव चिन्ह के लिए स्वराज इंडिया पहुंची उच्च न्यायालय

नई दिल्ली ! एक चुनाव चिन्ह के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में स्वराज इंडिया की याचिका पर 20 मार्च को सुनवाई है जिसमें स्वराज इंडिया की ओर से प्रशांत भूषण भी पेश होंगे।

एक चुनाव चिन्ह के लिए स्वराज इंडिया पहुंची उच्च न्यायालय
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नई दिल्ली ! एक चुनाव चिन्ह के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में स्वराज इंडिया की याचिका पर 20 मार्च को सुनवाई है जिसमें स्वराज इंडिया की ओर से प्रशांत भूषण भी पेश होंगे। दिल्ली चुनाव आयोग द्वारा नई पंजीकृत पार्टी के उम्मीद्वारों को पहले चुनाव में एक चुनाव चिन्ह नहीं देने के अलोकतांत्रिक नियम के खिलाफ स्वराज इंडिया ने दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है।
गौरतलब है कि स्वराज इंडिया ने 14 फरवरी 2017 और फिर 28 फरवरी 2017 को पार्टी सिंबल के लिए दिल्ली चुनाव आयोग को लिखा। लेकिन आयोग का जवाब लगातार वही रहा कि दिल्ली का कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। जबकि भारतीय चुनाव आयोग का सिंबल आवंटन आदेश 2013 नई पंजीकृत राजनीतिक पार्टी को पहले चुनाव में अपने सभी उम्मीद्वारों के लिए कॉमन सिंबल देने की अनुमति देता है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, केरल, सिक्किम और त्रिपुरा सभी इस नियम का पालन करते हैं। लेकिन दिल्ली सरकार ने इसे उलट कर 2016 में अधिसूचना जारी कर दी कि नई पार्टी के उम्मीद्वारों को एक चुनाव चिन्ह नहीं दिया जाएगा। दिल्ली चुनाव आयोग का यह निर्णय पूरी तरह से अलोकतांत्रिक और अन्यायपूर्ण है। स्वराज इंडिया ने दिल्ली चुनाव आयोग की इस अलोकतांत्रिक आदेश के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में अर्जी दी है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने आयोग को पूरी तैयारी के साथ आने को कहा था। इसकी अगली सुनवाई सोमवार 20 मार्च को है जिसमें स्वराज इंडिया की ओर से प्रशांत भूषण भाग लेंगे।


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