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जीएसटी व्यवस्था जम्मू कश्मीर में अभी नहीं होगी लागू
नयी दिल्ली ! वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को लागू करने के लिए लोकसभा द्वारा पारित विधेयक जम्मू-कश्मीर में अभी लागू नहीं होंगे।

नयी दिल्ली ! वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को लागू करने के लिए लोकसभा द्वारा पारित विधेयक जम्मू-कश्मीर में अभी लागू नहीं होंगे।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज लोकसभा में जीएसटी से संबंधित चार विधेयकों पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर की अलग संवैधानिक व्यवस्था के कारण ये विधेयक अभी वहां लागू नहीं होंगे। वहां की विधानसभा को इसके लिए एक कानून पारित करना होगा। उसके बाद संसद जीएसटी से जुड़े कानूनों में संशोधन करेगी। तब वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था वहां लागू हो सकेगी और वहां के लोगों इसका लाभ मिल सकेगा।
जीएसटी जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू होगा। संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा मिला है और केंद्र के कानून वहां सीधे लागू नहीं होते हैं।
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