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निर्भया के दोषियों का नया डेथ वारंट जारी, तीन मार्च को सुबह छह बजे फांसी

निर्भया बलात्कार और हत्या मामले के चारों दोषियों के लिए आज पटियाला हाउस अदालत ने नया और तीसरा डेथ वारंट जारी किया

निर्भया के दोषियों का नया डेथ वारंट जारी, तीन मार्च को सुबह छह बजे फांसी
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नयी दिल्ली । निर्भया बलात्कार और हत्या मामले के चारों दोषियों के लिए आज पटियाला हाउस अदालत ने नया और तीसरा डेथ वारंट जारी किया। चारों को तीन मार्च को सुबह छह बजे तिहाड़ जेल में फांसी दी जायेगी।

निर्भया मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा की अदालत में आज तिहाड़ जेल अधीक्षक और निर्भया के अभिभावकों की याचिका पर करीब एक घंटे तक चली सुनवाई के बाद नया डेथ वारंट जारी करने का आदेश हुआ। यह तीसरा डेथ वारंट है और इससे पहले 22 जनवरी को और फिर एक फरवरी को फांसी के लिए डेथ वारंट जारी हो चुके हैं।

सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि तीन दोषियों मुकेश, अक्षय अैर विनय की दया याचिका खारिज हो चुकी है । चौथे दोषी पवन की तरफ से दया याचिका और क्यूरेटिव याचिका दाखिल होना बाकी है ।

अदालत ने आज वृंदा ग्रोवर को दोषी मुकेश के वकील काे भी मुक्त कर दिया । मुकेश ने वृंदा ग्रोवर को हटाकर दूसरे वकील की सेवाएं लेने का अदालत से आग्रह किया था जिसे मान लिया गया। अदालत ने अब रवि काजी को मुकेश का वकील नियुक्त किया है । सुश्री ग्रोवर को पिछले साल दिसंबर में मुकेश का वकील नियुक्त किया गया था।

काजी ने इस मामले में दोषी पवन की पैरवी भी की है । उन्होंने अदालत को बताया कि पवन दया याचिका और क्यूरेटिव याचिका दायर करना चाहता है। काजी ने अदालत को बताया कि दिल्ली उच्च न्यायालय के पांच फरवरी को दोषियों को सभी कानूनी विकल्पों को सात दिन के भीतर पूरा करने लेने को पवन पूरा नहीं कर पाया है क्योंकि उस वक्त पवन के वकील ए पी सिंह नहीं आए थे और उससे मिल नहीं पाए।


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