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राजस्थान ने लागू हुए कर्फ्यू के नए नियम, जानिए कैसे खुलेंगी दुकानें

राजस्थान सरकार ने सोमवार को अनलॉक-2 दिशानिर्देशों की घोषणा की

राजस्थान ने लागू हुए कर्फ्यू के नए नियम, जानिए कैसे खुलेंगी दुकानें
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जयपुर। राजस्थान सरकार ने सोमवार को अनलॉक-2 दिशानिर्देशों की घोषणा की, जो मंगलवार से लागू हो जाएंगे। गृह विभाग द्वारा घोषित नए दिशानिर्देशों के अनुसार, बाजार शाम 4 बजे तक खुले रहेंगे।

रोजाना कर्फ्यू अब शाम 5 बजे से शुरू होगा और अगले दिन सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। इससे पहले, राज्य में दोपहर 12 बजे से कर्फ्यू लगा था।

सप्ताहांत कर्फ्यू केवल शनिवार और रविवार को लागू किया जाएगा, जबकि बाजार सोमवार से खुलेंगे, जैसा कि इस समय मंगलवार से है।

निजी वाहन अब सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक इंट्रा-स्टेट चल सकेंगे।

निजी और रोडवेज बसें 10 जून से 50 प्रतिशत सीटें भरने के साथ चलना शुरू हो जाएंगी, जबकि सिटी बसों का संचालन फिलहाल निलंबित रहेगा।

दिशानिर्देशों के अनुसार, विवाह समारोहों की अनुमति नहीं है, सिवाय अदालत या घर में सीमित मेहमानों के साथ, 11 लोगों से अधिक नहीं।

निजी और सरकारी स्कूल 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ फिर से खुलेंगे, लेकिन छात्रों को अनुमति नहीं है।

एसी कॉम्प्लेक्स और मॉल को छोड़कर सभी बाजार खुलेंगे। शाम चार बजे तक 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ सरकारी कार्यालय खुलेंगे।

हालांकि, सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे।


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