Begin typing your search above and press return to search.
फाइव-स्टार कोविड सुविधा के लिए कभी नहीं कहा : दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ल उच्च न्यायालय ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि न्यायाधीशों और अधिकारियों के लिए फाइव स्टॉर कोविड देखभाल केंद्र की सुविधा के लिए दिल्ली सरकार को कभी नहीं कहा गया

नई दिल्ली। दिल्ल उच्च न्यायालय ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि न्यायाधीशों और अधिकारियों के लिए फाइव स्टॉर कोविड देखभाल केंद्र की सुविधा के लिए दिल्ली सरकार को कभी नहीं कहा गया तथा सरकार को तत्काल उस आदेश में सुधार करने को कहा जिसमें अशोका होटल में बेड की व्यवस्था करने को कहा गया था।
इस बीच उच्च न्यायालय की फटकार के बाद दिल्ली सरकार ने फाइव स्टार होटल में जजों के लिए 100 बिस्तरों का विशेष कोविड देखभाल केंद्र बनाने के फैसले को तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया है।
न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने लाइवलॉ का हवाला देते हुए कहा, “ यह बहुत भ्रामक है। उच्च न्यायालय ने इस संबंध में ऐसा कोई अनुरोध किया और न ही कोई संवाद किया है।”
न्यायालय ने इस मामले में दिल्ली सरकार से जवाब प्रस्तुत करने के लिए भी कहा है।
Next Story


