इलाज में लापरवाही से बच्चे की मौत, सिम्स के डीन हाईकोर्ट तलब
बिलासपुर ! छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंस (सिम्स) में इलाज में लापरवाही से एक बच्चे के मामले की जांच के लिए हाईकोर्ट द्वारा नियुक्त न्यायमित्र की रिपोर्ट पर सिम्स प्रबंधन ने डेमोंस्ट्रेटर

डेमोंस्ट्रेटर जवाब देने सक्षम नहीं, दो सप्ताह में उपस्थित होकर दें जवाब
बिलासपुर ! छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंस (सिम्स) में इलाज में लापरवाही से एक बच्चे के मामले की जांच के लिए हाईकोर्ट द्वारा नियुक्त न्यायमित्र की रिपोर्ट पर सिम्स प्रबंधन ने डेमोंस्ट्रेटर नियुक्त कर जवाब दिया जिस पर आज हाईकोर्ट ने असहमति बताते हुए सिम्स के डीन को व्यक्तिगत रुप से उपस्थित होकर दो सप्ताह के भीतर शपथ पत्र के साथ जवाब पेश करने का आदेश दिया।
ज्ञात हो कि मुड़ापार जांजगीर निवासी लालू यादव 30 अगस्त को अपने दो वर्षीय पुत्र लक्ष्मीनारायण को इलाज के लिए सिम्स लेकर आया था। इलाज में लापरवाही के कारण बच्चे की मौत हो गई थी। हाईकोर्ट द्वारा घटना पर स्वत: संज्ञान लेते हुए राज्य शासन व सिम्स प्रबंधन से जवाब-तलब करते हुए सिम्स की व्यवस्था व अन्य सुविधाओं की जांच के लिए हाईकोर्ट के अधिवक्ता अमृतो दास को न्यायमित्र नियुक्त किया गया था। हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि सिम्स में किसी भी मामले की जांच करने का कोई सिस्टम नहीं है। न्यायमित्र द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर प्रत्युत्तर के लिए हाईकोर्ट ने सिम्स को नोटिस जारी किया था। सिम्स प्रबंधन ने डेमांस्ट्रेटर के माध्यम से दिया जिस पर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक गुप्ता व संजय श्याम अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने असहमति जताते हुए कहा कि न्यायमित्र की रिपोर्ट पर जवाब देने के लिए डेमोंस्ट्रेटर सक्षम नहीं है। हाईकोर्ट ने सिम्स के डीन को आदेशित किया कि दो सप्ताह में व्यक्तिगत रुप से उपस्थित होकर शपथ पत्र के साथ जवाब दें।


