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कोरोना से कर्मचारी की मृत्यु पर 15 लाख देगी एनडीएमसी

नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) ने किसी भी कर्मचारी (नियमित, संविदात्मक, आरएमआर, टीएमआर, आउटसोर्स श्रमिक आदि) की कोरोना संक्रमण से मृत्यु के मामले में 15 लाख रुपये का मुआवजा प्रदान करने का निर्ण

कोरोना से कर्मचारी की मृत्यु पर 15 लाख देगी एनडीएमसी
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नयी दिल्ली। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) ने किसी भी कर्मचारी (नियमित, संविदात्मक, आरएमआर, टीएमआर, आउटसोर्स श्रमिक आदि) की कोरोना संक्रमण से मृत्यु के मामले में 15 लाख रुपये का मुआवजा प्रदान करने का निर्णय किया है।

पालिका परिषद के कल्याण विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह मुआवजा इसके जारी होने की तारीख से तीन महीने की अवधि के लिए सभी पात्र मामलों के लिए उपलब्ध होगा। यह एक अस्थायी उपाय है और इसके लिये पालिका परिषद में नियुक्ति के मानदंडों को पूरा करने के लिए कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं है। मृतक के कानूनी उत्तराधिकारी को ही 15 लाख रुपये का भुगतान किया जाएगा। यह पालिका परिषद में ड्यूटी पर कार्यरत नहीं होने वाले कर्मचारियों को कवर नहीं करेगा।

आदेश के अनुसार मुआवजे के लिए दावा मृतक के कानूनी उत्तराधिकारी द्वारा संबंधित विभाग के प्रमुख के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा, जिसका विधिवत रूप से कल्याण विभाग द्वारा एनडीएमसी के अध्यक्ष की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए और लेखा विभाग द्वारा भुगतान जारी करने के लिए मामले को आगे बढ़ाने के लिए सत्यापित किया जाएगा।

आउटसोर्स श्रमिकों के मामले में, मुआवजा दावे को जमाकर्ता द्वारा श्रमिक और उसके परिवार के सदस्यों की स्थिति को सत्यापित करने के बाद जमा किया जाएगा, जो संबंधित विभाग द्वारा दावे की जांच और प्रक्रिया पूरा करके फिर इसे कल्याण विभाग को अग्रेषित करेंगे।

ऐसे सभी मामलों की जांच नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के निदेशक (कल्याण), निदेशक (चिकित्सा सेवाएं), निदेशक (वित्त) और संबंधित विभागाध्यक्ष की एक समिति द्वारा की जाएगी।


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