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एनसीएससी ने पंजाब में गुरुद्वारे पर जबरन कब्जे की रिपोर्ट मांगी

पंजाब के बठिंडा जिले में गुरुद्वारा श्री बंगा नानकसर रविदासिया सिंघा के एक पदाधिकारी की शिकायत का संज्ञान लेते हुए कि 60 से अधिक हथियारबंद लोगों ने जबरन धर्मस्थल पर कब्जा करने की कोशिश की

एनसीएससी ने पंजाब में गुरुद्वारे पर जबरन कब्जे की रिपोर्ट मांगी
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चंडीगढ़। पंजाब के बठिंडा जिले में गुरुद्वारा श्री बंगा नानकसर रविदासिया सिंघा के एक पदाधिकारी की शिकायत का संज्ञान लेते हुए कि 60 से अधिक हथियारबंद लोगों ने जबरन धर्मस्थल पर कब्जा करने की कोशिश की, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) ने अपने अध्यक्ष विजय सांपला के आदेश पर बुधवार को स्थानीय प्रशासन को नोटिस जारी किया। एनसीएससी को लिखित शिकायत में गुरुद्वारा कमेटी के उपाध्यक्ष जसवीर सिंह महराज ने कहा कि गुरुद्वारा की स्थापना 1946 में संत साधु राम टिब्बे वाले ने की थी।

दरगाह से रविदासिया सिख समुदाय की भावना और आस्था जुड़ी हुई है। श्री दमदमा साहिब तलवंडी साबो बठिंडा की शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) के 60 से अधिक सदस्यों ने जबरन कब्जा करने के इरादे से तेज धार वाले हथियारों के साथ गुरुद्वारा बुंगा नानकसर में प्रवेश किया और सेवादारों (स्वयंसेवकों) पर कथित रूप से हमला किया।

शिकायत में कहा गया है कि गुरुद्वारे के कई सदस्यों को चोटें आईं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया।

इस बीच, आयोग ने फरीदकोट के संभागीय आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, उपायुक्त और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को मामले की जांच करने और 31 मई तक की गई कार्रवाई पर रिपोर्ट पेश करने को कहा है।

सांपला ने अधिकारियों को आगाह किया कि यदि कार्रवाई की रिपोर्ट निर्धारित समय के भीतर प्राप्त नहीं होती है, तो आयोग संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत उसे दी गई दीवानी अदालत की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है और दिल्ली में आयोग के सामने पेश होने के लिए सम्मन जारी कर सकता है।


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