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प्रचार के वीडियो में नाबालिगों का इस्तेमाल करने पर दिल्ली सरकार को एनसीपीसीआर का नोटिस

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने गुरुवार को एक प्रचार वीडियो की शिकायत पर दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है, जिसमें नाबालिग स्कूली छात्रों को दिखाया गया है

प्रचार के वीडियो में नाबालिगों का इस्तेमाल करने पर दिल्ली सरकार को एनसीपीसीआर का नोटिस
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नई दिल्ली। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने गुरुवार को एक प्रचार वीडियो की शिकायत पर दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है, जिसमें नाबालिग स्कूली छात्रों को दिखाया गया है। शीर्ष बाल अधिकार पैनल ने कहा कि वीडियो, जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बिना मास्क पहने स्कूली बच्चों की बड़ी सभा के साथ देखा जा सकता है और सामाजिक दूरी से परहेज करते हुए कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन है और नाबालिग स्कूली बच्चों के जीवन को खतरे में डालता है।

आयोग ने कहा कि उसे ओडिशा स्थित कलिंग राइट्स फोरम के राष्ट्रीय संयोजक से शिकायत मिली है और वीडियो में किशोर न्याय अधिनियम, 2015 और कोविड-19 महामारी प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया है।

आयोग ने तदनुसार इस मामले में सीपीसीआर अधिनियम, 2005 की धारा 3(1)(आई) के तहत संज्ञान लिया है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए अनुरोध किया गया है कि इस मामले में कार्रवाई कर उनकी रिपोर्ट सात दिनों के भीतर आयोग के साथ शेयर करने को कहा है।


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