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सीसीआई-गूगल मामले में एनसीएलएटी का आदेश चेतावनी संदेश : राजीव चंद्रशेखर

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने बुधवार को कहा कि नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) का गूगल-कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया (सीसीआई) मामले में दिया गया फैसला सभी प्लेटफॉर्मों और कंपनियों के लिए चेतावनी संदेश है

सीसीआई-गूगल मामले में एनसीएलएटी का आदेश चेतावनी संदेश : राजीव चंद्रशेखर
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नई दिल्ली। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने बुधवार को कहा कि नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) का गूगल-कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया (सीसीआई) मामले में दिया गया फैसला सभी प्लेटफॉर्मों और कंपनियों के लिए चेतावनी संदेश है। एनसीएलएटी ने कहा कि एंड्रॉयड मोबाइल उपकरणों के संबंध में प्रतिस्पर्धा-रोधी प्रथाओं के लिए गूगल को सीसीआई द्वारा पिछले साल अक्टूबर में लगाए गए 1,337.76 करोड़ रुपये के जुर्माने का भुगतान करना होगा। चंद्रशेखर ने एक ट्वीट में कहा, यह महत्वपूर्ण फैसला सभी प्लेटफॉर्म और कंपनियों के लिए एक सतर्क संदेश है।

मंत्री ने जोर देकर कहा, भारत के डिजिटल नागरिक अधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए और कोई भी प्रतिस्पर्धा-विरोधी या उपभोक्ता-विरोधी व्यवहार भारतीय प्रतिस्पर्धा कानून का उल्लंघन होगा। जनवरी में, सुप्रीम कोर्ट ने गूगल पर 1,337.76 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने वाले सीसीआई के आदेश के संचालन पर रोक लगाने से इनकार करते हुए एनसीएलएटी के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।

सीसीआई ने अपनी प्ले स्टोर नीतियों के संबंध में अपनी प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग करने के लिए एक अलग मामले में गूगल पर 936.44 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया था। एलायंस ऑफ डिजिटल इंडिया फाउंडेशन (एडीआईएफ) ने भी बार-बार दावा किया है कि गूगल भारत में सीसीआई के आदेशों की घोर अवहेलना कर रहा है, ऐप डेवलपर्स से 11-26 प्रतिशत कमीशन वसूल रहा है।

स्टार्टअप पॉलिसी थिंक टैंक के अनुसार, इन-ऐप खरीदारी और सब्सक्रिप्शन के लिए भारतीय ऐप डेवलपर्स पर कोई अनुचित, भेदभावपूर्ण या अनुपातहीन मूल्य-संबंधित शर्त नहीं लगाने के सीसीआई के आदेशों के विपरीत, गूगल ने साझा किया है कि वह 26 अप्रैल, 2023 से अपने गूगल प्ले बिलिंग सिस्टम (जीबीपीएस) और यूजर चॉइस बिलिंग (यूसीबी) सिस्टम का उपयोग करने वाले डेवलपर्स पर क्रमश: 15-30 प्रतिशत और 11-26 प्रतिशत कमीशन शुल्क लेगा।

एडीआईएफ ने बताया- गूगल ने जानबूझकर अपना 11-26 प्रतिशत शुल्क चुना है ताकि यूसीबी के माध्यम से ऐप डेवलपर्स द्वारा वैकल्पिक भुगतान समाधानों को नियोजित करने का विकल्प ऐप डेवलपर्स के लिए आर्थिक रूप से अनाकर्षक हो, इस तरह के डेवलपर्स को अभी भी उन तीसरे पक्ष के भुगतान प्रसंस्करण शुल्क का भुगतान करना होगा, जो गूगल के 11-26 प्रतिशत में जोड़े जाने पर, 15-30 प्रतिशत जीबीपीएस शुल्क को पूरा कर सकते हैं या उससे अधिक हो सकते हैं जो वे आज भुगतान करते हैं।

जीबीपीएस केवल एक भुगतान विधि है, और तकनीकी दिग्गज बिना कोई अतिरिक्त सेवा प्रदान किए इस तरह के अत्यधिक कमीशन का शुल्क ले रहे हैं। भारत ने डिजिटल भुगतान में वैश्विक मानदंड स्थापित किए हैं और संपूर्ण भुगतान उद्योग 1-5 प्रतिशत सेवा शुल्क पर काम कर रहा है। एंड्रॉइड-आधारित ऐप स्टोर बाजार में अपने अपमानजनक प्रभुत्व के कारण, गूगल इस तरह के अत्यधिक कमीशन की मांग कर रहा है।


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