नवाज शरीफ ने अपने पद से दिया इस्तीफा
पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने पनामा गेट मामले में प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को आज दोषी करार दिया। शरीफ ने इसके पद से इस्तीफा दे दिया
इस्लामाबाद। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने पनामा गेट मामले में प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को आज दोषी करार दिया। शरीफ ने इसके पद से इस्तीफा दे दिया। सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय खंड पीठ ने यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया।
खंड पीठ ने शरीफ को दोषी करार देते हुए उन्हेंं प्रधानमंत्री पद अयोग्य घोषित कर दिया।शरीफ को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज (पीएमएल-एन)का अध्यक्ष पद भी छोड़ने को कहा है। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि श्री शरीफ अध्यक्ष होने के योग्य नहीं है।
प्रधानमंत्री के तौर पर नवाज शरीफ का यह तीसरा कार्यकाल था और वह तीनों बार ही अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाये। खंड पीठ ने सर्वसम्मति से अपने निर्णय में कहा कि श्री शरीफ पाकिस्तान की संसद और न्यायालयों के प्रति ईमानदार नहीं रहे हैं। इसलिये वह प्रधानमंत्री पद पर नहीं बने रह सकते। खंड पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 62 और 63 के तहत 5-0 के बहुमत से शरीफ को प्रधानमंत्री पद के अयोग्य घोषित किया।
पनामा पेपर लीक मामले में नवाज़ शरीफ़ दोषी करार
न्यायाधीश अफजल खान ने निर्णय सुनाते हुए कहा,“ नवाज शरीफ अब पाकिस्तान की संसद के ईमानदार और समर्पित सदस्य होने के लायक नहीं हैं। उन्हें प्रधानमंत्री का पद छोड़ना होगा।” न्यायालय के फैसले के बाद पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने तत्काल नवाज शरीफ की योग्यता को खारिज करने का आदेश दे दिया।
शरीफ के इस्तीफा देने के बाद यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि अगले साल होने वाले आम चुनाव से पहले सत्ता की बागडोर किसके हाथ में सौंपी जायेगी। इस बीच, ऐसी खबरें हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने वित्त मंत्री इशाक डार को भी पद के अयोग्य ठहराया है।


