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सिक्किम सरकार संरक्षित क्षेत्रों में दोपहिया वाहनों पर प्रतिबंध लगाने पर कर रही विचार

यदि राज्य मंत्रिमंडल हितधारकों के साथ परामर्श के दौरान चर्चा किए गए प्रस्ताव को मंजूरी दे देता है, तो सिक्किम के प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट (आरएपी) और संरक्षित क्षेत्र परमिट (पीएपी) स्थलों की यात्रा करने वाले मोटरसाइकिल सवार पर्यटकों को प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है।

सिक्किम सरकार संरक्षित क्षेत्रों में दोपहिया वाहनों पर प्रतिबंध लगाने पर कर रही विचार
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गंगटोक। यदि राज्य मंत्रिमंडल हितधारकों के साथ परामर्श के दौरान चर्चा किए गए प्रस्ताव को मंजूरी दे देता है, तो सिक्किम के प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट (आरएपी) और संरक्षित क्षेत्र परमिट (पीएपी) स्थलों की यात्रा करने वाले मोटरसाइकिल सवार पर्यटकों को प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह प्रस्ताव पर्यटन और नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग की अध्यक्षता में आयोजित एकीकृत ऑनलाइन परमिट प्रणाली पर हुई बैठक में सामने आया। इस परामर्श में पर्यटन क्षेत्र के हितधारकों (टूर ऑपरेटर, परिवहन संघ और चालक) के साथ-साथ विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारियों ने भी भाग लिया।

अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि अभी तक दोपहिया वाहनों पर कोई प्रतिबंध लागू नहीं किया गया है। किसी भी प्रतिबंध को लागू करने से पहले मंत्रिमंडल की मंजूरी और हितधारकों के साथ आगे परामर्श की आवश्यकता होगी।

प्रस्तावित उपाय सिक्किम इंस्पायर्स ऑनलाइन परमिट पहल के तहत आरएपी और पीएपी स्थलों के लिए परमिट तंत्र के व्यापक पुनर्गठन का हिस्सा है। प्रस्तावित डिजिटल प्रणाली में जियो-फेंसिंग, इलेक्ट्रॉनिक परमिट सत्यापन और चेकपोस्ट-मुक्त प्रसंस्करण तंत्र जैसी सुविधाओं को शामिल किए जाने की उम्मीद है।

विचाराधीन एक प्रमुख प्रावधान यह है कि सिक्किम में पंजीकृत वाहन ही आरएपी और पीएपी मार्गों पर चलने के पात्र होंगे। अन्य राज्यों में पंजीकृत वाहनों को इन निर्धारित क्षेत्रों में जाने की अनुमति नहीं होगी। परिणामस्वरूप, सिक्किम में राज्य के बाहर पंजीकृत अपनी निजी मोटरसाइकिलों से आने वाले पर्यटक आरएपी और पीएपी स्थलों तक नहीं जा पाएंगे, भले ही अंततः दोपहिया वाहनों पर पूर्ण प्रतिबंध को मंजूरी न मिले।

प्रतिबंधित और संरक्षित स्थलों को मोटरसाइकिलों से देखने के इच्छुक पर्यटक अधिकृत स्थानीय ऑपरेटरों के माध्यम से सिक्किम में पंजीकृत दोपहिया वाहन और चालक किराए पर ले सकते हैं। अधिकारियों ने संकेत दिया कि सिक्किम बाइक रेंटल कार्यालय राज्य में पंजीकृत मोटरसाइकिलों का उपयोग करके ऐसी सेवाएं प्रदान कर सकते हैं।

केंद्रीय गृह मंत्रालय विदेशी (संरक्षित क्षेत्र) आदेश, 1958 के तहत आरएपी और पीएपी व्यवस्थाओं का संचालन करता है। सिक्किम इस ढांचे के अंतर्गत आता है, जिसमें निर्दिष्ट क्षेत्रों को संरक्षित या प्रतिबंधित क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है। राज्य पर्यटन और नागरिक उड्डयन विभाग, गृह विभाग के समन्वय से, केंद्रीय अधिसूचना के तहत परमिट तंत्र का संचालन करता है।

प्रस्तावित डिजिटल प्रणाली का उद्देश्य परमिट प्रक्रिया को सरल बनाना है, साथ ही आरएपी और पीएपी गंतव्यों की यात्रा करने वाले वाहनों, ऑपरेटरों और चालकों के लिए पात्रता मानदंडों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करना है। हितधारकों की प्रतिक्रिया पर विचार करने और कैबिनेट की मंजूरी प्राप्त करने के बाद सरकार द्वारा अंतिम निर्णय लिए जाने की उम्मीद है।


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