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तेलंगाना : पुलिस अधिकारी, आईएएस एसोसिएशन ने बीआरएस विधायक की टिप्पणियों की निंदा की

तेलंगाना पुलिस ऑफिसर्स एसोसिएशन और आईएएस ऑफिसर्स एसोसिएशन ने बीआरएस विधायक पी. कौशिक रेड्डी द्वारा करीमनगर पुलिस कमिश्नर गौश आलम के खिलाफ की गई टिप्पणियों की निंदा की है।

तेलंगाना : पुलिस अधिकारी, आईएएस एसोसिएशन ने बीआरएस विधायक की टिप्पणियों की निंदा की
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हैदराबाद। तेलंगाना पुलिस ऑफिसर्स एसोसिएशन और आईएएस ऑफिसर्स एसोसिएशन ने बीआरएस विधायक पी. कौशिक रेड्डी द्वारा करीमनगर पुलिस कमिश्नर गौश आलम के खिलाफ की गई टिप्पणियों की निंदा की है।

उन्होंने मांग की कि विधायक अपनी टिप्पणी वापस लें और कमिश्नर और अन्य पुलिस अधिकारियों से माफी मांगें।

हुजूराबाद से भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के विधायक ने गुरुवार को यह टिप्पणी तब की, जब पुलिस ने उन्हें मुलुगु जिले में उनके पैतृक गांव वीनावंका में सम्मक्का सरलम्मा महा जतारा में जाने से रोका।

पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद, विधायक ने अपने परिवार के सदस्यों और समर्थकों के साथ हुजूराबाद शहर में हाईवे पर धरना दिया। पुलिस ने भीड़भाड़ को रोकने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जतारा में वाहनों के बड़े काफिले को अनुमति न देने के विशेष निर्देशों का हवाला दिया था।

विधायक, उनके परिवार के सदस्यों और समर्थकों की पुलिस के साथ कहा-सुनी हुई, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को सड़क के बीच से हटा दिया।बाद में, वीनावंका में जतारा स्थल पर देवी सम्मक्का को समर्पित वेदी (गद्दे) के पास कौशिक रेड्डी की पुलिस के साथ फिर से तीखी बहस हुई।

बीआरएस नेता ने आरोप लगाया कि गांव की महिला सरपंच को वेदी पर नारियल चढ़ाने की अनुमति नहीं दी गई। पुलिस ने इस आरोप से इनकार किया। उन्हें पुलिसकर्मियों के एक दल ने पुलिस वाहन में बिठाकर सैदापुर पुलिस स्टेशन ले जाया गया। बाद में उन्हें छोड़ दिया गया।

शुक्रवार को, हुजूराबाद पुलिस ने विधायक के खिलाफ कथित तौर पर पुलिस को गाली देने और उन्हें ड्यूटी करने से रोकने के आरोप में मामला दर्ज किया। पुलिस ने उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 189 (3), 126 (2), 132, 299, 196, 351 (2) r/w 190 के तहत एफआईआर दर्ज की है।

तेलंगाना पुलिस ऑफिसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष गोपीरेड्डी येदुला ने हाई कोर्ट के आदेशों का पालन कर रहे पुलिस अधिकारियों के खिलाफ विधायक द्वारा की गई अभद्र टिप्पणियों की निंदा की।

उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब चुनाव आचार संहिता लागू है, तो वह न केवल समूह में गए, बल्कि एक जिम्मेदार जन प्रतिनिधि होने के नाते, उन्होंने अदालत के आदेशों का उल्लंघन करने और कानून-व्यवस्था को बाधित करने की भी कोशिश की।


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